मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: तीन लाख सालाना आय वाले परिवारों को भी मिलेगा योजना का लाभ

शासन ने परिवार पूर्व निर्धारित आय सीमा दो से बढ़ाकर किया तीन लाख

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: तीन लाख सालाना आय वाले परिवारों को भी मिलेगा योजना का लाभ
cm yogi adityanath

बस्ती. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (Bal Sewa Yojna) में परिवार की आय सीमा में इजाफा कर दिया गया है. अब इस योजना का लाभ वह बच्चे भी उठा सकेंगे जिनके परिवार या संरक्षक की वार्षिक आय तीन लाख रूपये तक है. इससे पहले दो लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को ही लाभ दिलाए जाने का प्रस्ताव था. वार्षिक आय का दायरा बढ़ा दिए जाने से प्रदेश के ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा.

कोरोना काल मार्च 2020 से अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है. इसमें आर्थिक और शैक्षिक मदद बच्चों को पहुंचाना है. उत्तर प्रदेश शासन ने छह जुलाई को पत्र जारी कर आय सीमा में संशोधन कर दिया गया है. निदेशक महिला कल्याण को जारी पत्र में कहा गया है कि अब इस योजना के दायरे में ऐसे परिवारों के अनाथ हुए बच्चों को भी शामिल किया जाए जिनके परिवार या संरक्षक की सालाना आय तीन लाख रुपए तक है.

क्या है बाल सेवा योजना
मार्च 2020 से अब तक कोविड में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के जीवन को संवारने के लिए प्रदेश स्तर पर यह योजना शुरू की गई है. योजना का मूल उद्देश्य हालात से परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाने के साथ उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है. अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था का पूरा ध्यान योजना में रखा गया है. शून्य से 18 साल तक के बच्चे योजना के पात्र होंगे. योजना की श्रेणी में आने वाले बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में 4000 रुपए प्रतिमाह सरकार की ओर से भेजे जाएंगे.

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