DM Basti का सख्त आदेश, कच्ची शराब का प्रचलन कराएं बंद
उक्त निर्देश जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव (DM Basti Mala shrivastava) ने दिये है. वे कलेक्ट्रेट सभागार में कर समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी.
उन्होंने कहा कि तहसीलदार एंव नायब तहसीलदार राजस्व वसूली के बड़े बकायेदारों से सम्पर्क करें तथा आरसी के विरूद्ध धन जमा कराये.
DM Basti Mala shrivastava ने कहा करें आकस्मिक निरीक्षण
डीएम ने कहा कि आबकारी विभाग भी शराब की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करें, ओवररेटिंग की जॉच करें. मिलावटी शराब की ब्रिकी रोंके. आस-पास के ढाबों की जॉच करें. कच्ची शराब का प्रचलन बन्द कराये.
बस्ती जिलाधिकारी ने कहा कि अपने क्षेत्र के पटाखों के निर्माण पर सतर्क निगाह रखे. पटाखे बनाने वाले स्थान मानक के अनुसार हो, पानी एंव बालू की व्यवस्था हो, मानक के अनुसार स्थाल न पाये जाने पर लाईसेन्स निरस्त करें.
स्टाम्प के मामलो में उन्होंने आबकारी, वाणिज्यकर तथा विद्युत विभाग को किरायेदारी के स्थल पर्याप्त स्टाम्प के साथ पंजीकृत कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सभी अनुबंध का पंजीकरण होना अनिवार्य है.
खनन के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग पाये जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेंगा. खनन के अन्तर्गत 01 अक्टॅूबर से केवल वे ही वाहन बालू, मोरंग आदि ढो सकेंगे, जो पोर्टल पर पंजीकृत होंगे.
प्रदेश में कुल 680 वाहनों ने अपना पंजीकरण कराया है जिसमें से 100 बस्ती के है.
DM Basti ने दिये यह आदेश
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि खनन में अनियमितता पाये जाने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज कराये.
उन्होंने निर्देश दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रिक्त स्थानों के लिए दुकानों का चयन कराये.
बैठक का संचालन एडीएम वित्त रमेश चन्द्र ने किया.
इसमें सीआरओं चन्द्र प्रकाश, उप जिलाधिकारी एसपी शुक्ल, अयोध्या प्रसाद, जगदम्बा सिंह, राकेश कुमार, सहायक महा निबन्धक स्टाम्प मनोज शुक्ला, एआरएम आरपी सिंह, रमन मिश्र, तहसीलदारगण तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
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