जम्मू-कश्मीर में अब सिर्फ लहराएगा तिरंगा

संविधान में अनुच्छेद 370 द्वारा दी गई विशेष स्थिति के तहत, जम्मू और कश्मीर को एक अलग झंडे की अनुमति दी गई थी जिसे 1952 में राज्य की विधानसभा द्वारा अपनाया गया था.
सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) को जम्मू-कश्मीर के राज्य ध्वज को सभी सरकारी भवनों से बाहर निकालने और उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के साथ बदलने का निर्देश दिया है.ट
5 अगस्त के दिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के साथ ही इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का बिल पेश किया था. यह विधेयक गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया था जो पूर्ण बहुमत से पारित हुआ. इसके साथ ही 6 अगस्त को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया जहां से यह पास हुआ.
7 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने बिल पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही यह कानून बन गया.
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