MV Act के जुर्माने से बचने के लिए मेमो बुक लेकर भागने लगे बाइक सवार, धराए
हालांकि, पुलिसकर्मी दोनों को पकड़ने में कामयाब रहे और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.
News18 की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि यह घटना करंज थाने के क्षेत्राधिकार के तहत विक्टोरिया गार्डन में हुई.
पुलिस कांस्टेबल (ट्रैफिक) दिपसिंह ने दो व्यक्तियों को रोका था – जिनकी पहचान गौरांग वोरा और गिरीश परमार के रूप में हुई.
वे बिना हेलमेट पह ने बाइक पर सवार थे.
गुजरात पुलिस ने बताया-
पुलिस ने कहा, ‘उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन इसके लिए जुर्माना नहीं देना चाहते थे. तो उन्होंने पुलिसकर्मी से मेमो बुक छीन ली और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मी ने तुरंत उन्हें दबोच लिया.’
Gujarat Police के अधिकारी नायब ने कहा ‘हमने उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 356 (चोरी करने का प्रयास), 228 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक के प्रति जानबूझकर अपमान या रुकावट), और 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करने सहित) के तहत गिरफ्तार किया है.’
MV Act 2019 में भारी जुर्माने का प्रावधान
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (MV Act 2019)में विभिन्न यातायात से संबंधित अपराधों के लिए ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है.
इसमें मौत के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा और मोटर वाहन दुर्घटना मामले में गंभीर चोट के लिए 2.5 लाख रुपये शामिल हैं.
अधिनियम में आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने के लिए 10,000 रुपये और अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल है.
खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि नए कानून के तहत नशे में ड्राइविंग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है.
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