Unlock Basti: बस्ती में डीएम सौम्या ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Unlock Basti: बस्ती में डीएम सौम्या ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Basti Lockdown In Basti Corona Updates

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने अनलॉक में थोड़ी और मोहलत दी है. जिले में सोमवार से बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. वहीं, पचास प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलेंगे. शादी समारोह और धार्मिक स्थलों पर पचास लोगों के ही एकत्रित होने की छूट दी गई है. जबकि सरकारी दफ्तरों तथा निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है.

कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं होगी. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने  अनलॉक के नए चरण की गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार आधी क्षमता के साथ खुल रहे रेस्टोरेंट और माल में अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा. बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी. मिठाई, स्ट्रीट फूड तथा फास्ट फूड की दुकानों पर इन्हीं नियमों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल व जिम अभी नहीं खुलेंगे.

विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे. केवल शिक्षकों तथा कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी. गाइडलाइन के मुताबिक, पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए. लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल तथा दो गज की दूरी का पालन करना होगा.

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जिले में शुक्रवार की रात नौ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक का वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा. 

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
21 Jun 2021 By Bhartiya Basti

Unlock Basti: बस्ती में डीएम सौम्या ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने अनलॉक में थोड़ी और मोहलत दी है. जिले में सोमवार से बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. वहीं, पचास प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलेंगे. शादी समारोह और धार्मिक स्थलों पर पचास लोगों के ही एकत्रित होने की छूट दी गई है. जबकि सरकारी दफ्तरों तथा निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है.

कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं होगी. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने  अनलॉक के नए चरण की गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार आधी क्षमता के साथ खुल रहे रेस्टोरेंट और माल में अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा. बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी. मिठाई, स्ट्रीट फूड तथा फास्ट फूड की दुकानों पर इन्हीं नियमों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी. सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल व जिम अभी नहीं खुलेंगे.

विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे. केवल शिक्षकों तथा कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी. गाइडलाइन के मुताबिक, पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए. लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल तथा दो गज की दूरी का पालन करना होगा.

जिले में शुक्रवार की रात नौ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक का वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा. 

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