Unlock 1: बस्ती में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिये खास गाइडलाइन्स जारी

Unlock 1: बस्ती में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिये खास गाइडलाइन्स जारी
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संवाददाता- बस्ती (भाब). उत्तर प्रदेश स्थि बस्ती में अनलॉक 1 (Unlock 1 Basti) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बाबत जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर केवल 05 श्रद्धालू रह सकेंगे. सभी को फेसकbर या मास्क लगाना अनिवार्य होंगा. वे पुलिस लाईन सभागार में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत 8 जून से खुले धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल मालिको के साथ  मीटिंग को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया.

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए. सभी प्रवेश करने वाले लोग मॉस्क अवश्य पहने हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए .

कहा कि यदि किसी के द्वारा उपरोक्त बताए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि माइक से सभी व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाये. परिसर के बाहर स्थित दुकान, स्टाल पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाय. प्रवेष एवं निकास का अलग-अलग रास्ता होना चाहिए. बैठनों के स्थानों पर 06 फीट की शरीरिक दूरी होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Unlock 1 : बस्ती के लिए गाइडलाइन्स जारी, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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उन्होंने कहा कि इस दौरान सभा एवं मण्डली निषिद्ध रहेगी. मूर्ति, पवित्र ग्रन्थ को छूने की अनुमति नही होगी. भक्ति संगीत रिकार्ड कर बजाया जा सकते है किन्तु समूह में गायन की अनुमति नही होगी. धार्मिक स्थल के अन्दर प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल का छिड़काव नही किया जायेंगा. परिसर के अन्दर यदि कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसे तुरन्त अलग करते हुए इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जायेंगी.

बताया कि शॉपिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में सीसी टीवी कैमरा लगातार चालू हालत में रहना चाहिए. इसमें प्रवेष करने के लिए लाईन में सोषल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. होम डिलेवरी करने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जायेंगी. भीड एकत्र होने वाले कार्यक्रम या इवेन्ट आयोजित नही होंगे. निरन्तर छूने वाले प्वाइंटस जैसे दरवाजे के हैण्डिल, कुन्डी, लिफ्ट के बटल, रेलिंग, बाथरूम के पीटिंग आदि का नियमित सैनिटाईजेषन किया जाना अनिवार्य होंगा.

पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील जैसे, वृद्ध एवं गर्भवती महिला या दमा, डायबटीज, ह्रदय रोग, कैसंर, किडनी रोग वाले मरीज को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. ऐसे कर्मचारी को काम पर न लगाया जाय. मॉल, होटल एवं रेस्टोरेण्ट के अन्दर एंव बाहर पार्किंग स्थल आदि पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कड़ाई से कराया जाय.

बैठक में अपर जिलाधिकारी रमेश चन्द ,अपर पुलिस अधीक्षक पंकज, क्षेत्राधिकारी सदर लाइन गिरीश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कलवारी अनिल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हर्रैया शिव प्रताप सिंह, धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल के प्रतिनिधिगण एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद रहे .

यह भी पढ़ें: Unlock 1: दुकान खोलने में नहीं मानी बस्ती पुलिस की ये बातें तो होगी कार्रवाई

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
08 Jun 2020 By Bhartiya Basti

Unlock 1: बस्ती में धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिये खास गाइडलाइन्स जारी

संवाददाता- बस्ती (भाब). उत्तर प्रदेश स्थि बस्ती में अनलॉक 1 (Unlock 1 Basti) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बाबत जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर केवल 05 श्रद्धालू रह सकेंगे. सभी को फेसकbर या मास्क लगाना अनिवार्य होंगा. वे पुलिस लाईन सभागार में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत 8 जून से खुले धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल मालिको के साथ  मीटिंग को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया.

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए. सभी प्रवेश करने वाले लोग मॉस्क अवश्य पहने हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जाए .

कहा कि यदि किसी के द्वारा उपरोक्त बताए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा कि माइक से सभी व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाये. परिसर के बाहर स्थित दुकान, स्टाल पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाय. प्रवेष एवं निकास का अलग-अलग रास्ता होना चाहिए. बैठनों के स्थानों पर 06 फीट की शरीरिक दूरी होनी चाहिए.

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उन्होंने कहा कि इस दौरान सभा एवं मण्डली निषिद्ध रहेगी. मूर्ति, पवित्र ग्रन्थ को छूने की अनुमति नही होगी. भक्ति संगीत रिकार्ड कर बजाया जा सकते है किन्तु समूह में गायन की अनुमति नही होगी. धार्मिक स्थल के अन्दर प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल का छिड़काव नही किया जायेंगा. परिसर के अन्दर यदि कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसे तुरन्त अलग करते हुए इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जायेंगी.

बताया कि शॉपिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में सीसी टीवी कैमरा लगातार चालू हालत में रहना चाहिए. इसमें प्रवेष करने के लिए लाईन में सोषल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. होम डिलेवरी करने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जायेंगी. भीड एकत्र होने वाले कार्यक्रम या इवेन्ट आयोजित नही होंगे. निरन्तर छूने वाले प्वाइंटस जैसे दरवाजे के हैण्डिल, कुन्डी, लिफ्ट के बटल, रेलिंग, बाथरूम के पीटिंग आदि का नियमित सैनिटाईजेषन किया जाना अनिवार्य होंगा.

पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील जैसे, वृद्ध एवं गर्भवती महिला या दमा, डायबटीज, ह्रदय रोग, कैसंर, किडनी रोग वाले मरीज को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. ऐसे कर्मचारी को काम पर न लगाया जाय. मॉल, होटल एवं रेस्टोरेण्ट के अन्दर एंव बाहर पार्किंग स्थल आदि पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कड़ाई से कराया जाय.

बैठक में अपर जिलाधिकारी रमेश चन्द ,अपर पुलिस अधीक्षक पंकज, क्षेत्राधिकारी सदर लाइन गिरीश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी कलवारी अनिल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हर्रैया शिव प्रताप सिंह, धार्मिक स्थल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल के प्रतिनिधिगण एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण मौजूद रहे .

यह भी पढ़ें: Unlock 1: दुकान खोलने में नहीं मानी बस्ती पुलिस की ये बातें तो होगी कार्रवाई

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