बस्ती में जमीन कारोबारी, प्लॉटिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, BDA ने लिया बड़ा एक्शन, हो सकती है बड़ी कार्रवाई
Basti News
Basti News: उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण ने विस्तारित क्षेत्रों में अपना काम शुरू कर दिया है. विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर से तीन चार किलोमीटर के दायरे में जमीनों की प्ल़ॉटिंग बिना ले आउट होगी तो वह अवैध मानी जाएगी. अब बस्ती विकास प्राधिकरण ऐसे प्लॉट्स पर एक्शन की तैयारी में है. मास्टर प्लान 2031 के अनुसार जमीन कारोबारियों को बीडीए की ओर से ऑफर मिला था कि वह व्यवस्थित ढंग से आबादी बसाई जाएगी. हालांकि अभी तक एक भी आवेदन नहीं पहुंचा है. अब बीडीए उन प्लॉट्स की खोजबीन करेगा जहां बिना ले आउट के प्लॉटिंग कर बेची जा रही है.
अब जब मास्टर प्लान 2031 लागू हुआ तो बीडीए का परिक्षेत्र 51 किलोमीटर से 151 वर्ग किमी हो गया है.नई योजना के अनुसार हर प्लॉट के ब्लॉक में 30 फीट चौड़ा रास्ता, नाली, बिजली के खंभे के लिए जगह छोड़नी होगी. इसके अलावा जमीन का कुछ हिस्सा पार्क के लिए छोड़ा जाएगा.
बीडीए के मानचित्र में जमीन अगर ग्रीन जोन, एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है तो उस पर प्लाटिंग नहीं की जा सकती है. सिर्फ आवासीय क्षेत्र में ही प्लॉटिंग हो सकती है.इसका लेआउट बीडीए पास करेगा. अब भूमाफिय इस नियम के चलते फंस गए हैं.