यूपी में इन चार गाँव में बिना अनुमति नहीं खरीद पायेंगे जमीन
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बरेली में चार गांवो की जमीन का अधिग्रहण और बिना अनुमति भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगा दिया गया है. यह महत्तपूर्ण फैसला प्रशासन के द्वारा लिया गया हैं. प्रशासन ने यह कदम किसानो के हित के लिए और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए किया गया है. इस फैसले से चिन्हित क्षेत्रो का विकास होगा. और सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जायेगा.
यूपी के इस जिले में वायुसेना स्टशेन का विस्तार
यूपी के बरेली में वायुसेना स्टेशन का विस्तार किया जाना है. इसी मामले को लेकर क्रय-व्रिक्रय पर रोक लगा दिया गया है. इस जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विकास का नया राह खोलेगी. यह फैसले से सिर्फ बरेली शहर के बुनियादी ढांचो को सुदृढ़ करेगा. बल्कि ग्रामीण क्षेत्रो में विकास के लिए वरदान साबित होगा. इस शहर में वायुसेना स्टेशन का विस्तार करने के लिए चार गांव की जमीन को चिन्हित कर लिया गया. 93.798 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कवायद जिला प्रशासन ने फैसला लेकर शुरू कर लिया है.
प्रशासन ने भू-स्वामियो को निर्देश दिया है अगर भूमि का सौदा करना है तहसील में जाकर एनओसी लेनी पडे़गी. यह भी कहा भू स्वामी अगर इसके विरोध जाते है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी. इसी शहर में कंजादासपुर जो क्षेत्रा के बीच में हैं. वहां के लिए 18.435 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है. मिली जानकारी के अनुसार वायुसेना का विस्तार होना यही तय है. इस कार्यप्रणाली को देखकर तहसील से एनओसी प्राप्त करने के बाद विक्रय की सहमति दर्ज की जायेगी. इस स्थिति को देखकर भू-स्वामियो में हडकंप मचा है गांव मंे एक-दूसरे के कानो में कहा सुनी होनेे की प्रकिया शुरू हो गई हैं.
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क्रय-विक्रय के लिए लेना पडे़गा एनओसी
भू-स्वामियो का अपील है ऐसे स्थिति में भूमि अधिग्रहण और वायुसेना स्टेशन का विस्तार हो और प्रशासन जल्द से जल्द इन समास्यओ का निपटारा करवायें. बरेली मंे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया विकास की नई जड़ है इससे न केवल बरेली शहर का समग्र विकास होगा. ग्रामीण क्षेत्रो के किसानो को भी संतोषजनक मुआवजा सरकार के खजाने से मिलेगा. यहां प्रशासन की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कारवाई से यह सुनिश्चित होगा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किसानो के हित में हो.
ग्रामीणो ने पत्र लिखकर अधिकारियो से विशेष मांग किया है. इस क्षेत्र में कई ऐसे किसान है जो क्रय-विक्रय की जरूरत पड़ती है. इस मामले में रक्षा संपदा कार्यालय से भू स्वामियो द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही की मांग जारी है. सदर तहसील भानू प्रताप के फैसले से चिन्हित भूूमि की रिपोर्ट बनकर तैयार है. भू स्वामियो को जमीन का क्रय-विक्रय करना है तो नियम के हिसाब से तहसील द्वारा एनओसी प्राप्त करनी होगी.