UP Lockdown News: यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, घर से निकलने से पहले जान लीजिए नए नियम

UP Lockdown News: यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, घर से निकलने से पहले जान लीजिए नए नियम
Basti Lockdown News 1

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 21 जून यानी सोमवार से लॉकडाउन के नए नियम लागू होंगे. इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए सोमवार 21 जून, 2021 से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट की अवधि को बढ़ाकर सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक किया गया है. इस सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स को आधी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी जाए. खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित होनी चाहिए.

यहां पढ़ें पूरा आदेश

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1 प्रदेश में दुकान / बाजा प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी. 

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2. सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.

3. निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी. निजी कम्पनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी. 

4. रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं इंटिंग प्वाइन्टस् प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी रेस्टोरेन्ट एवं इंटिंग प्वाइन्टस के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर बैठने 'Do Not Sit मार्कंग की जाएगी. 

5. स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशो के अनुरूप होगी. बेसिक / माध्यमिक/ उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी. इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी. सिनेमा हाल / स्टेडियम / स्वीमिंग पूल / जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी.

6.दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी. दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा 5 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.

7. प्रदेश में मॉल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.मॉल्स की दुकाने एवं रेस्टोरेन्ट उपर्युक्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे.  मॉल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेन्टस में ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सी पर 'Do Not Sit' मार्किंग की जाएगी. मिठाई/ स्ट्रीट फूड / फास्ट फूड की दुकानों में भी इन्हीं नियमों का पालन होगा.

8.सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु धनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करते हुए खुलवाएंगे. प्रत्येक सब्जी 1 मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना होगी. 

9. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में  बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.

10-रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं वेज बस में उपर्युक्त शर्त के अनुपालन के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जाएगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके. ऐसे स्थानों पर कोटि हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी.

 

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