UP सरकार की बसों में अब फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग, नए नियम लागू
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UPSRTC Bus Fair: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा करने वालों का दायरा अब बढ़ गया है. यह जानकारी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी है. उन्होंने कहा है किु अब सरकारी बसों में लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को भी फ्री सुविधा मिलेगा. अगर लोकतंत्र सेनानी पति हैं तो उनकी पत्नी और अगर पत्नी हैं तो उनके पति को फ्री यात्रा की सुविधा होगी. उन्होंने बताया कि अगर लोकतंत्र सेनानियों का निधन हो जाता है तो उसके बाद उनके आश्रितों के लिए जिलाधिकारी की ओर से दिए गए परिचय पत्र के आधार पर आश्रित को एक सहयोगी समेत फ्री यात्रा की सुविधा रहेगा. इस संबंध में विभाग को निर्देश दे दिए हैं. निगम के अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि इससे 1500 पात्रों को लाभ मिलेगा.
दूसरी ओर परिवरहन मंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक के साथ-साथ दिव्यांगों को भी फ्री यात्रा की छूट है. उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री यात्रा कर सकता है. मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर पांच हजार किलोमीटर और जिला स्तर पर 2500 किलोमीटर फ्री की अनुमति है. इसके साथ ही यूपी के मूल निवासी वीरता सम्मान से सम्मानित जवानों और पुलिस बल के जवानों को फ्री सुविधा है इसके लिए उन्हें पास बनवाना होगा.

रोडवेज की बसों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री यात्रा है. साथ ही पांच से 12 साल वाले बच्चों के लिए आधा किराया है. अगर आप छात्र है तो आपके लिए मंथली पास की सुविधा है और महीने में 60 बार मुफ्त यात्रा कर सकेत हैं. इसके लिए कम से 21 साल आयु और शैक्षणिक संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र जरूरी है.