UP Roadways की नई गाइडलाइन, ड्राइवर और यात्री–दोनों के लिए बदले नियम!

UPSRTC News

UP Roadways की नई गाइडलाइन, ड्राइवर और यात्री–दोनों के लिए बदले नियम!
UP Roadways की नई गाइडलाइन, अब ड्राइवर और यात्री–दोनों के लिए बदले नियम!

UPSRTC ने बसों की कमाई बढ़ाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. अब बड़ी रूटों पर बसों को रोज कम से कम 400 किलोमीटर और छोटी रूटों पर 270 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा. नियम का पालन न करने पर ड्राइवरों पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद आय में सुधार करना है. फिलहाल मथुरा डिपो रोज करीब 20 लाख रुपये की कमाई कर रहा है, जबकि लक्ष्य 22 लाख रुपये से अधिक का रखा गया है.

रात-दिन में बस चलाने की नई शर्तें

नए नियम के तहत रात में 25 से कम और दिन में 35 से कम यात्री होने पर बस का संचालन नहीं होगा. हालांकि यात्रियों को बीच रास्ते परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है. अगर किसी रूट पर अचानक यात्री कम हो जाएं, तो कंडक्टर यात्री को किसी दूसरी सरकारी बस में शिफ्ट कर देगा और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा.

लगेज पर भी नियम कड़े किए गए

अब यात्री बस में सिर्फ 20 किलो सामान ही ले जा सकेंगे. इससे अधिक सामान होने पर उन्हें अलग से बुकिंग करानी होगी. अनुबंधित बस संचालकों के लिए भी इन नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है. उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
11 Dec 2025 By Vikas kumar

UP Roadways की नई गाइडलाइन, ड्राइवर और यात्री–दोनों के लिए बदले नियम!

UPSRTC News

UPSRTC ने बसों की कमाई बढ़ाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. अब बड़ी रूटों पर बसों को रोज कम से कम 400 किलोमीटर और छोटी रूटों पर 270 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा. नियम का पालन न करने पर ड्राइवरों पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद आय में सुधार करना है. फिलहाल मथुरा डिपो रोज करीब 20 लाख रुपये की कमाई कर रहा है, जबकि लक्ष्य 22 लाख रुपये से अधिक का रखा गया है.

रात-दिन में बस चलाने की नई शर्तें

नए नियम के तहत रात में 25 से कम और दिन में 35 से कम यात्री होने पर बस का संचालन नहीं होगा. हालांकि यात्रियों को बीच रास्ते परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है. अगर किसी रूट पर अचानक यात्री कम हो जाएं, तो कंडक्टर यात्री को किसी दूसरी सरकारी बस में शिफ्ट कर देगा और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा.

लगेज पर भी नियम कड़े किए गए

अब यात्री बस में सिर्फ 20 किलो सामान ही ले जा सकेंगे. इससे अधिक सामान होने पर उन्हें अलग से बुकिंग करानी होगी. अनुबंधित बस संचालकों के लिए भी इन नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है. उल्लंघन पर कार्रवाई होगी.

https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-news-in-hindi/up-roadways-increased-strictness-new-rules-applied-on-passengers/article-23740
On

About The Author

Vikas kumar Picture

विकास कुमार पिछले 20 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इनकी मजबूत पकड़ है, विधानसभा, प्रशासन और स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर ये वर्षों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास कुमार लंबे समय से भारतीय बस्ती से जुड़े हुए हैं और अपनी जमीनी समझ व राजनीतिक विश्लेषण के लिए पहचाने जाते हैं। राज्य की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार की पहचान देती है