बस्ती में स्कूलों के लिए सख्त निर्देश, टैक्सी, टेंपो से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर रोक

बस्ती में स्कूलों के लिए सख्त निर्देश, टैक्सी, टेंपो से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर रोक
Basti News

बस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यातायात सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनपद के लगभग 25 विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि टेंपो-टैक्सी से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाएं।

विद्यालय यातायात सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

अगर आप अपने बच्चों को चार पहिया या दो पहिया वाहनों से स्कूल छोड़ने जाते है तो फिर ये खबर आपके काम की है। जी हांए आप अपने बच्चों को बाइक से स्कूल छोड़ने जाते हैं और आपने और बच्चे ने हेलमेट नही पहना है तो आपके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह जो अपने बच्चों को कार से छोड़ने जाते है तो इस दौरान दोनों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इससे सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से एक नियम लागू किया गया है। इसे लेकर जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने का लेटर भी लिखा गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को स्कूली वाहनों के प्रपत्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्तीकरण करवाने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क करने को कहा गया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों के प्रपत्र पूर्ण करा लिए जाएं। इसके अलावा जिन स्कूली वाहन की अवधि 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से निरस्त करा लिया जाए। टेंपो, टैक्सी और प्राइवेट वाहन पर बच्चों को लाने और ले जाने पर विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। विद्यालयों में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित किया जाएं। यह शिक्षक विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जानकारी देंगे। इसके अलावा, टैम्पो, टैक्सी और प्राइवेट वाहनों के माध्यम से बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश भी दिए गए। बैठक में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित करने और प्रार्थना सभा ;एसेम्बली में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही गई। साथ ही जनपद स्तर पर नामित मास्टर ट्रेनर के माध्यम से नोडल शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया गया कि कैम्प लगाकर इन सभी उपकरणों की जांच कराई जाए।

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स्कूली वाहनों के लिए कड़े निर्देश

जिले स्तर पर नामित मास्टर ट्रेनर द्वारा समस्त विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्कूल वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, एसएलडी (निर्धारित गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा), वाहन के खिड़कियों पर रेलिंग बीआईएस मार्क का एक अग्निशमन यंत्र एवं आपातकालीन खिड़की अवश्य होनी चाहिए।  जनपद के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को यातायात नियमों के पालन करने का पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों संचालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल संचालकों से कहा है कि अगर कोई भी छात्र बिना हेलमेट पहने और गाड़ी में आने वाले छात्र बिना सीट बेल्ट पहने स्कूल आएगा तो उसे प्रवेश नही दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने साफ तौर पर पत्र के जरिये स्कूलों को चेतावनी जारी की है कि अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम को जानकारी देते हुए बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने से सड़कों पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे है। यहां तक की कई बार तो लोग अपनी जान तक गंवा बैठते है। स्कूल जाने के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए सेमिनार और छोटे.छोटे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकारी निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा जिले के सभी स्कूल संचालकों के साथ जल्द ही बैठक भी की जाएगी। उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने और हेल्मेट और सीट बेल्ट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। डीएम ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया था कि हेलमेट नहीं पहनने वाले किसी भी शख्स को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

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