अब सस्ती होगी रजिस्ट्री! यूपी में बदले सर्किल रेट के नियम, जानें आपको क्या फायदा होगा

अब सस्ती होगी रजिस्ट्री! यूपी में बदले सर्किल रेट के नियम, जानें आपको क्या फायदा होगा
Uttar Pradesh News

यूपी में राज्य सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने की योजना की तैयारी कर रही है जिसमें मुख्य सड़क का सर्किल रेट अब गलियों की संपत्तियों पर लागू नहीं होगा सर्किल रेट के मानकों को घटाकर अब 15 कर दिया जाएगा जिसमें पूरे प्रदेश में एक समान नियम लागू किया जाएगा. 

सर्किल रेट में आया नया नियम, जाने क्या

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्तियों के रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी तय करने को तर्कसंगत बनाने की योजना कर रही है जिसमें मुख्य रूप से सड़क के लिए लागू सर्किल रेट अब 100 मीटर के दायरे में आने वाली गलियों की संपत्तियों के लिए नहीं होगा इसके लिए सर्किल रेट तय करने के मानकों को 40 से घटकर 15 करने के साथ-साथ ही नियम को सरल बनाकर प्रदेश भर में एक समान फॉर्मेट लागू करवा दिया जाएगा.

स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 15 मानकों के लागू होने से सर्किल रेट की असमानता दूर होगी जिसमें पूरे प्रदेश भर में एक समान तथा पारदर्शी रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी अब इस संबंध में जल्द से जल्द ही शासनादेश जारी करवा दिया जाएगा ऐसे में स्टांप चोरी रजिस्ट्री विवाद तथा कानूनी मुकदमों में भी कमी आएगी मंत्री के मुताबिक जल्द से जल्द ही ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई भी नागरिक स्वयं अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री बिना किसी की मदद के करा पाएगा.

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जानिए कब से लेकर कब तक होगी रजिस्ट्री

अब इस कड़ी में विभागीय वेबसाइट के माध्यम से जमीन का सर्किल रेट खुद देख सकेंगे ऑनलाइन आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुक करा कर रजिस्ट्री करा सकेंगे स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि त्योहारों को देखते हुए इन दिनों में संपत्तियां भवन फ्लैट और भूखंड आदि की रजिस्ट्री करवाने वालों की स्टांप और निबंधन कार्यालय में भारी भीड़ जुट रही है जिसमें अभी 4:00 बजे तक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट जमा कर देने वालों की ही रजिस्ट्री हो पाएगी.

अब इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं जायसवाल ने आगे कहा है कि लोगों को राहत दिलवाने के लिए अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक 6:00 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करने का निर्देश दिया गया है आगे उन्होंने कहा है कि अभी ₹5000 से ज्यादा निबंधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही किया जा सकता है अब ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं की घंटे सर्वर डाउन होने की वजह से लोग ऑनलाइन निबंधन शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं जिसमें कई प्रकार का बाधा उत्पन्न हो रहा है जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है मंत्री ने कहा है कि लोगों को राहत देने के लिए 31 अक्टूबर तक निबंधन शुल्क का नगद भुगतान करने की भी छूट देने का फैसला लिया जाएगा.

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शम्भूनाथ गुप्ता पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। 'मीडिया दस्तक' और 'बस्ती चेतना' जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ और वीडियो एडिटिंग टीम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट निर्माण में गहरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान में वे 'भारतीय बस्ती' की उत्तर प्रदेश टीम में कार्यरत हैं, जहां वे राज्य से जुड़ी खबरों की गंभीर और सटीक कवरेज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।