यूपी में सरकारी शिक्षकों के लिए नया तबादला नियम, जानिए क्या-क्या बदलाव

यूपी में सरकारी शिक्षकों के लिए नया तबादला नियम, जानिए क्या-क्या बदलाव
Uttar Pradesh News

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में अब प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति अब जारी कर चुकी है. इसके अंतर्गत अब शिक्षक अपने हिसाब से जिले में तबादला के लिए फैसला ले सकता है जो उनके लिए सबसे बड़ी राहत बनाकर यह नीति आई है. 

शिक्षकों के लिए राहत की खबर

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 6 लाख शिक्षकों को राहत की खबर दी है अब एक जिले से दूसरे जिले में तबादला सूची की लिस्ट आगामी 16 जून को जारी करवा दी जाएगी अब शिक्षकों के तबादला के लिए 9 से 12 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल ऑनलाइन आवेदन पहले करना होगा गुरुवार के दिन शाम को सचिव ने ट्रांसफर कार्यक्रम जारी करने की योजना बना ली थी. एक जिले से दूसरे जिले में तबादला के लिए जिला अधिकारी की अगुवाई में कमेटी गठित करवाने की योजना बना रही है

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कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी और डायट प्राचार्य को सदस्य और बीएसए को सदस्य सचिव नियुक्त करवाया जाएगा तबादला नीति के अंतर्गत अब 24 मई को जारी करवा दी गई थी इस दौरान 5 साल की टाइम समय सीमा को हटवा दी गई है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 24 मई को शिक्षा ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही जारी कर दी थी बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र साल 2025 26 की ट्रांसफर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है.

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तबादला के लिए आवेदन की सुविधा

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए अब एक जिले से दूसरे जिले में स्कूलों में अब आसानी से ट्रांसफर हो सकेगा. एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर में पहली बार 5 साल की समय सीमा को अब निश्चित नहीं की जाएगी लेकिन इससे पहले एक जिले में 5 साल की सेवा निर्धारित की गई थी अंतर जनपदीय ट्रांसफर एनआईसी की ओर से तैयार पोर्टल से करवाई जाएगी अब जिले के अंदर ट्रांसफर जिला अधिकारी की अगुवाई वाली कमेटी द्वारा की जाएगी.

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एक जनपद से दूसरे जनपद में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षकों को उसे जिले की वार्ता सूची में सबसे नीचे में रखने की योजना बनाई गई है वह जिला के टीचर में सबसे जूनियर माना जाएगा इसके लिए एक शपथ पत्र भी तैयार किया गया है कि इस पर आपत्ति नहीं करेंगे अब भविष्य में प्रमोशन के लिए वार्ता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते हैं. इस शपथ पत्र में यह सारी चीज साफ तौर से स्पष्ट की जा चुकी हैं. अब ट्रांसफर के लिए डीएम की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है कमेटी के मुख्य विकास अधिकारी और डायट के प्रिंसिपल को सदस्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है.

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