यूपी के इस ज़िले में नया सर्किल रेट जारी, जमीन खरीदना होगा महंगा

यूपी के इस ज़िले में नया सर्किल रेट जारी, जमीन खरीदना होगा महंगा
Uttar Pradesh News

प्रदेश में भूमि की लेनदेन को लेकर सर्किल रेट में वृद्धि की दर बढ़ाई गई है जिसमें जमीन खरीदना अब है संभव हो सकता है इस निर्णय को राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के मूल्यांकन में प्रदर्शित और राजस्व विभाग में वृद्धि के उद्देश्य से किया जा चुका है.

प्रदेश में भूमि जमीन खरीदना हुआ दुर्लभ

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अब अचल संपत्ति खरीदने के लिए रजिस्ट्री करने पर अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है भू संपत्तियों की रजिस्ट्री में अब पूर्व के पहले मुकाबला डेढ़ गुना से चार गुना तक अधिक स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है जिलाधिकारी की अनुमति के बाद जिले में भूत संपत्तियों को खरीद फरोख्त के लिए नए सर्किल रेट नियम लागू करवाया गया है जिसके अंतर्गत सदस्य तहसील के आठ गांवों को अर्ध नगरीय क्षेत्र को घोषित करने की जमीन के दाम को आसमान छूने की मामला सामने आ चुका है.

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बीते साल अक्टूबर 2023 के बाद जिले में जिला अधिकारी नेहा शर्मा की अनुमति के बाद नए साल की रेट की पहली जून से लागू करने का दिशा निर्देश जारी करवाया गया है लेकिन आवासीय वाणिज्यिक भूमि और दुकानों के रेट में अधिक इजाफा सुनने को मिला है इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की सूची में रहे तहसील के 8 गांव को अर्ध नगरीय क्षेत्र घोषित करवा दिया गया है.

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कब से लागू हो सकता है नया सर्किल रेट

मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि खीरभारी, पूरे भोधर टाउन, खरगूपुर टाउन, पूरे भोधर बाहर टाउन, धानेपुर, पूरे उदई, मुजेहना, माधवगंज यह सभी गांव के क्षेत्र सम्मिलित हैं. इसके साथ-साथ ही नगरीय क्षेत्र की नई सूची में छावनी को हटाया गया है अब उम्मीद है कि इससे सरकारी राजस्व में काफी मुनाफा हो पाएगा.

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इस दौरान 5 से 10 फ़ीसदी तक सर्किल रेट बढ़ी दरों को मंजूरी अब देने से पहले जिलाधिकारी ने मार्ग  पर स्थित जमीन के असीमित दायरे में अलग-अलग सर्किल रेट लगाने वाले प्लान में भी आंशिक रूप से संशोधन करवाया गया है जिसमें जमीनों में अब रोड से मात्र 50 मीटर तक की स्टांप की ड्यूटी लगेगी. आगे बताया गया है कि नया सर्किल रेट कुछ दिनों में लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले भूमि खरीदने की योजना जो लोग बना रहे हैं लोग इस स्थिति से पहले लेनदेन पूरा करवा सकते हैं इस बदलाव के बारे में संबंधित जिले के उप रजिस्ट्रार कार्यालय और राजस्व विभाग से स्थानीय लोग संपर्क कर सकते हैं.

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