लखनऊ: स्कूलों में चल रहे 15 साल पुराने वाहनों पर कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द
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यूपी में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है जिसका उद्देश्य बच्चों की स्कूल परिवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सख्त निर्देश जारी किया गया है. जांच में पाया गया है कि कई स्कूल बिना फिटनेस और परमिट के वाहन संचालित कर रहे हैं. सभी स्कूल वाहनों के फिटनेस और परमिट अपडेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है. अन्यथा स्कूल वाहन को कड़ी कार्रवाई द्वारा जब्त कर लिया जाएगा.
परिवहन सुरक्षा की बैठक, मुख्य कार्यवाही
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर विद्यालयों के लिए आ रही है बताया गया है कि शुक्रवार के दिन सरकार की अगुवाई में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण मीटिंग की गई है. इस मीटिंग के माध्यम से विद्यालय के पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के वहां में अग्निशमन यंत्र अवश्य रूप से लगवाया जाए. इस दौरान आगे बताया गया है कि ओवरएज स्कूली वाहन निरस्त करवाया जाए. अगर ओवरएज स्कूली वाहन नहीं हटवाया गया तो बलपूर्वक रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएंगे जिसमें निर्धारित किया गया है कि 10 वर्ष से ऊपर के 176 ओवरएज वाहन हटाने का आदेश दिया गया है. 10 दिनों के भीतर वाहनों की रिन्यूवल प्रक्रिया प्रारंभ करके खत्म की जाए. उसके बाद पोर्टल पर ऑन बोर्ड सभी चालकों का चरित्र सत्यापन करते हुए उनका आई कार्ड भी जारी करवाया जाए
अब यह कदम क्यों है महत्वपूर्ण
जिसमें ऑन बोर्ड वाहनों के फिटनेस और परमिट से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण के बाद ऑन बोर्ड किया जाए. इस बैठक में विद्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक डाटा इकट्ठा करके पोर्टल पर दर्ज करवाया जाए. अगर किसी वाहन चालक का चरित्र सत्यापन निरस्त और नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उस संबंध में कार्रवाई के लिए संबंधित विद्यालय को आरटीओ के माध्यम से भेजा जाए. इस दौरान सभी विद्यालयों के ट्रांसपोर्ट समिति को पत्र प्रेषित करते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगले 10 दिनों में अध्यनरत समस्त विद्यार्थियों जो विद्यालय के द्वारा मुहैया कराए गए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनसे उनके परिवार के माध्यम की जानकारी अवश्य लें. इस समय जो विद्यार्थी प्राइवेट संसाधनों के माध्यम से विद्यालय आ रहे हैं उनसे उनके वाहन नंबर और ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी करते हुए अगली बैठक में पेश करने का दिशा निर्देश दिया गया है.