यूपी में एक अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए यह करना जरूरी, जारी हुआ आदेश
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उत्तर प्रदेश में अब राज्यकर्मियों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छुट्टी के अलावा एपीआर ;वार्षिक संपत्ति विवरण, और एसीआर ;वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, भी मानव संपदा पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है, इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया हैण् मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
राज्य कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन
मानव संपदा पोर्टल हुआ अनिवार्य
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के बारे में जल्द निर्णय करने व कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय की मांग की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें कि योगी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था, हालांकि, कर्मचारियों की ओर से ब्योरा न देने पर सरकार कई बार अंतिम तिथि को आगे बढ़ा चुकी है, अभी भी हजारों कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा नहीं दे पाए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ये जानकारी भी दी कि आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित किए जाने के संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लंबे समय से आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय निश्चित करने की मांग कर रही है, कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से इस बाबत मुलाकात भी की थी।