यूपी में सर्किल रेट को लेकर बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप ड्यूटी के निर्धारण से लेकर मुआवजा तय करने का आधार डीएम सर्किल रेट ही होता

यूपी में सर्किल रेट को लेकर बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
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देश में विकास और निर्माण के साथ ही हर शहर में तेजी से विकास हो रहा है। इसी के साथ ही यहां की जमीनों के बाजार मूल्य में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जमीन के रेट जो पहले सामान्य थे। अब आसमान छू रहे हैं। इस बीच यूपी में सर्किल रेट में भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। 

सर्किल रेट में होगा बदलावए कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी, यहां जानिए

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यहां यह समझना जरूरी है कि सर्किल रेट और बाजार रेट में अंतर होता है। सर्किल रेट वह सरकारी मूल्य है जो स्थिर रहता है, जबकि बाजार रेट मांग और आपूर्ति के आधार पर दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है। बाजार रेट आर्थिक परिस्थितियों, क्षेत्रीय मांग और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता हैं। वहीं, सर्किल रेट एक निश्चित अवधि तक स्थिर रहता है और उसके बाद ही इसमें बदलाव किया जाता है। जिससे जमीन की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है। यह बदलाव लगभग 7 साल बाद हो रहा है, और इसका सीधा असर जमीन की खरीद.फरोख्त पर पड़ेगा। डीएम सर्किल रेट तय करने में अब किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। प्रदेशभर में सर्किल रेट के पुनरीक्षण से पहले राज्य सरकार नए सिरे से मानकों का निर्धारण करेगी। सभी जिलों में सर्किल रेट (कलेक्टर दर सूची) के पुनरीक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में एक समान मानकों के अनुसार सर्किल रेट का निर्धारण किया जाए। मानक समान होंगे तो सर्किल रेट में किसी तरह की मनमानी से विसंगति नहीं होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्किल रेट के निर्धारण का मानकीकरण करने के लिए विभाग नियमावली में संशोधन करेगा। नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सर्किल रेट के पुनरीक्षण संबंधी स्टांप एवं पंजीयन विभाग के प्रस्तुतीकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट के पुनरीक्षण में विसंगतियों को पहले दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे से लगे एक गांव का सर्किल रेट पास के ही दूसरे गांव से क्यों कम ज्यादा रहता है? इस मामले में लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैंए, जिन्हें सब रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसील कार्यालय और सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय में दर्ज कराया जा सकता है। आपत्तियां दर्ज होने के बाद एक बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें अयोध्या के डीएम, कमिश्नर और निबंधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

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सर्किल रेट में बदलाव का एक बड़ा लाभ उन किसानों को भी मिलेगा

विदित हो कि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप ड्यूटी के निर्धारण से लेकर मुआवजा तय करने का आधार डीएम सर्किल रेट ही होता है। पुनरीक्षण से सर्किल रेट के बढ़ने पर जहां संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वालों को रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। वहीं, सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण करने पर संबंधित व्यक्ति को कहीं ज्यादा मुआवजा मिल सकेगा। सर्किल रेट में बदलाव का एक बड़ा लाभ उन किसानों को भी मिलेगा। जिनकी जमीनें विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं। नई दरों के अनुसार, इन किसानों को मुआवजे के रूप में अधिक राशि मिलेगी। जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगीं। नए सिरे से तय किए गए मानकों के अनुसार, जिलाधिकारी सर्किल रेट का पुनरीक्षण करते हुए निर्धारण करेंगे। वैसे तो सामान्यतः प्रतिवर्ष सर्किल रेट का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन कई जिलों में पिछले तीन-चार वर्षों से सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं, जहां पिछले सात-आठ वर्षों से सर्किल रेट यथावत है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अयोध्या में जमीनों के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। सर्किल रेट बढ़ने से जमीनों की कीमतों में इजाफा होगा। जिससे न सिर्फ खरीदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी चुनौती होगी जो यहां निवेश करना चाहते हैं। देश का तेजी से हो रहा विकास और निर्माण इसे निवेशकों के लिए एक प्रमुख स्थल बना रहा है। ऐसे में सर्किल रेट का संशोधन और बाजार में आने वाला उछाल भविष्य में और भी बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। 

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