यूपी के संभल में नमाज रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो DM-SP पद छोड़ दें

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यूपी के संभल में नमाज रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो DM-SP पद छोड़ दें
यूपी में नमाज रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो DM-SP पद छोड़ दें

संभल में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि रमजान के दौरान एक जगह पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है. याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने कोर्ट को बताया कि गाटा नंबर 291 पर एक मस्जिद मौजूद है और वहीं नमाज अदा की जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाई जा रही है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन की दलील भी सुनी.

प्रशासन ने क्या कहा

प्रशासन की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है. राजस्व अभिलेखों में यह जमीन मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम दर्ज बताई गई है. प्रशासन का कहना था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वहां सीमित संख्या में लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है. प्रशासन ने अधिक भीड़ होने की आशंका जताई थी.

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

हाईकोर्ट ने प्रशासन की इस दलील को सख्ती से खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखे और हर समुदाय को अपने धार्मिक स्थल पर शांति से पूजा-पाठ करने का अधिकार सुनिश्चित करे. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने में दिक्कत होती है तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए या फिर स्थानांतरण ले लेना चाहिए.

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निजी संपत्ति पर पूजा के लिए अनुमति जरूरी नहीं

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर कोई धार्मिक गतिविधि निजी संपत्ति के भीतर हो रही है और उससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती, तो इसके लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती.

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुमति तभी जरूरी होती है जब धार्मिक आयोजन सार्वजनिक स्थान पर हो या उससे सार्वजनिक जगह प्रभावित होती हो.

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आगे क्या होगा

इस मामले में याचिकाकर्ता को अदालत में अतिरिक्त दस्तावेज और तस्वीरें दाखिल करने की अनुमति दी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जहां नमाज पढ़ी जाती है वह स्थान वास्तव में क्या है.

अदालत ने इस मामले को 16 मार्च 2026 को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।