यूपी में भी कल से शुरू होगी हवाई सेवा, करना होगा इन नियमों का पालन

यूपी में भी कल से शुरू होगी हवाई सेवा, करना होगा इन नियमों का पालन
Plane

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी (Guidelines for passengers arriving at the airport for domestic flights) किया है. COVID19 लॉकडाउन के बीच देश में कल यानी 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू होगा.

यूपी सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि समस्त हवाई अड्डे से बाहर आने वाले यात्रियों को पहले https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाएगा.

हवाई यात्रा के लिए करना होगा https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन

कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों को अंकित करके पंजीकरण किया जाएगा. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल उनके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी. जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है. यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहेल एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा sms या pdf की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी. https://reg.upcovid.in लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 18001805145 पर संपर्क कर सकते हैं.

कहा गया है कि हवाई अड्डे पर CISF दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्प्ले की जांच करने के बाद हवाई अड्डे के बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा. डिस्पेल की जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं.
सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें और फेस कवर पहने.

Up Guidelines Converted by राहुल सांकृत्यायन on Scribd

हवाई यात्रा के लिए यह निर्देश

आदेश में कहा गया है कि जो यात्री यूपी छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा. इन्हें तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. कहा गया है कि जो यात्री एक हफ्ते से कम के लिए राज्य में आ रहे हैं तथा यहां से कहीं और जा रहे हैं तो उन्हें वापसी की यात्रा का विवरण देना होगा. इन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा. ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट या कन्टेनमेंट जोन में जाने की परमिशन नहीं होगी.

कहा गया है कि अगर वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए.

सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि यात्री में बुखार, खांसी, गले में खरास, सांस फूलने सरीखे लक्षण सामने आने पर 18001805145 पर सूचना दें और स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा.

केंद्र ने हवाई यात्रा के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किया है

दिशानिर्देश या एसओपी 1: एयरपोर्ट पहुंचने से पहले

यात्रियों को केवल अधिकृत टैक्सियों का उपयोग करके हवाई अड्डों पर सामानों की सीमाएं,सोशल डिस्टेंसिंग, , Aarogya सेतु ऐप पर पंजीकरण, डिजिटल भुगतान सहित हवाई अड्डों पर होने वाली नई प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए.
हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले, यात्रियों को अपने बैग में सामान टैग को डाउनलोड और संलग्न करना चाहिए.
प्रारंभ में, यात्रियों को केवल एक हाथ सामान और एक चेक-इन बैगेज ले जाने की अनुमति होगी.
यात्रियों को मास्क पहनने चाहिए. उन्हें यात्रा के दौरान मास्क पहनने की जरूरत है.
यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे तक पहुंचने की आवश्यकता है.
कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले यात्रियों और जो पहले कोरोनोवायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण कर चुके हैं, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर या स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराना होगा. घोषणा करने के बाद ही उन्हें बोर्डिंग पास आवंटित किया जाएगा.

दिशानिर्देश 2: हवाई अड्डे पर

यात्री को वाहन से फेस मास्क के साथ नीचे उतरना चाहिए और इसे पूरी यात्रा के दौरान पहनना होगा.
प्रवेश करने से पहले, उन्हें अपने तापमान की जांच के साथ प्रवेश द्वार के पास रखी थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा
कर्मचारियों के समक्ष आरोग्य सेतु ऐप प्रदर्शित की जानी चाहिए. यदि यात्री ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड नहीं किया है, तो उसे या उसके बाद डाउनलोड करने की आवश्यकता है.
अब, आपको प्रवेश के लिए CISF काउंटर पर जाने और अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास दिखाने की आवश्यकता है
फिर, आप सामान ड्रॉप काउंटर पर पहुंचते हैं, अपना पीएनआर और आईडी दिखाते हैं.
पुष्टि होने पर, कर्मचारी एसएमएस के माध्यम से रसीद जारी करेंगे.

दिशानिर्देश 3: सुरक्षा जाँच

हवाई अड्डों ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की है; निर्देशों का ठीक से पालन करें
सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के लिए आपके शरीर पर कोई धातु नहीं होनी चाहिए
सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम शारीरिक संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा कर्मचारियों को ‘न्यूनतम स्पर्श’ का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है.

दिशानिर्देश 4: सिक्योरिटी होल्ड एरिया

सुरक्षा चेक-इन के बाद, यात्रियों को सुरक्षा होल्ड एरिया की ओर जाना होगा
सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता प्रोटोकॉल को बनाए रखें जिन कुर्सियों पर ‘नॉट फ़ॉर यूज़’ लिखा है उनको खाली छोड़ दिया जाना चाहिए
खाद्य और पेय पदार्थ और खुदरा दुकानों के आसपास जाने के दौरान स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता मानदंडों को बनाए रखें
हवाई अड्डे पर पीले रंग के डिब्बे में इस्तेमाल किए गए मास्क / दस्ताने / टिशू को डिस्पोज कर दें.

दिशानिर्देश 5: बोर्डिंग

बोर्डिंग गेट पर एयरलाइंस से सुरक्षा मास्क, फेस मास्क और सैनिटाइजर शामिल करें और बोर्डिंग फ्लाइट के लिए सुरक्षात्मक गियर पहनें
बोर्डिंग कतार में खड़े रहने के दौरान उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
आपको ई-बोर्डिंग पास को सेल्फ -स्कैन करना होगा
बोर्डिंग गेट पर मौजूद क्रू या स्टाफ को अपना आईडी कार्ड दिखाएं

दिशानिर्देश 6: एयरक्राफ्ट या विमान में

स्वच्छता बनाए रखें
आमने-सामने बातचीत कम से कम करें
टॉयलेट का न्यूनतम उपयोग और विमान में बेवजह की आवाजाही से बचें
शौचालय या टॉयलेट के बाहर कोई कतार नहीं – बुजुर्ग / बच्चों के लिए केवल 1 साथी
विमान में कोई भोजन सेवाएं नहीं; यात्रियों को उड़ान में किसी भी खाने का उपभोग नहीं कर सकते
पानी की बोतल गैलरी क्षेत्र या सीटों पर उपलब्ध होगी
किसी भी वस्तु की बिक्री पर नहीं
यदि आप असहज, थका हुआ या खाँसी महसूस करते हैं तो चालक दल को सूचित करें

दिशानिर्देश 7: आगमन

गंतव्य पर पहुंचने पर, निर्देशों का पालन करें और निकास द्वार की ओर न बढ़ें
आगमन गेट, कोच, एयरोब्रिज, रैंप आदि पर सामाजिक दूरी और स्वच्छता बनाए रखें
आगमन क्षेत्र में ध्यान से ट्रॉलियों का उपयोग करें

गाइडलाइन 8: बैगेज कलेक्शन

सामान के बैगेज होल्ड एरिया में पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करें
डिपार्चर क्षेत्र से यात्री को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी

दिशानिर्देश 9: हवाई अड्डे से बाहर निकलें

स्वच्छता प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए केवल अधिकृत टैक्सी का उपयोग करें
यात्रा करते समय सोशल डिस्टेंसिंह और स्वच्छता मानदंडों का पालन करें
गंतव्य पर पहुंचने पर किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रोटोकॉल का पालन करें

यह भी पढ़ें: श्रमिकों को लेकर जयपुर से बिहार जा रही बस का बस्ती में एक्सीडेंट

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
24 May 2020 By Bhartiya Basti

यूपी में भी कल से शुरू होगी हवाई सेवा, करना होगा इन नियमों का पालन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी (Guidelines for passengers arriving at the airport for domestic flights) किया है. COVID19 लॉकडाउन के बीच देश में कल यानी 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू होगा.

यूपी सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि समस्त हवाई अड्डे से बाहर आने वाले यात्रियों को पहले https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रुप से रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाएगा.

हवाई यात्रा के लिए करना होगा https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन

कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों को अंकित करके पंजीकरण किया जाएगा. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल उनके स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी. जिसे ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है. यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहेल एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा sms या pdf की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी. https://reg.upcovid.in लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 18001805145 पर संपर्क कर सकते हैं.

कहा गया है कि हवाई अड्डे पर CISF दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्प्ले की जांच करने के बाद हवाई अड्डे के बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा. डिस्पेल की जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं.
सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें और फेस कवर पहने.

Up Guidelines Converted by राहुल सांकृत्यायन on Scribd

हवाई यात्रा के लिए यह निर्देश

आदेश में कहा गया है कि जो यात्री यूपी छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा. इन्हें तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. कहा गया है कि जो यात्री एक हफ्ते से कम के लिए राज्य में आ रहे हैं तथा यहां से कहीं और जा रहे हैं तो उन्हें वापसी की यात्रा का विवरण देना होगा. इन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा. ऐसे यात्रियों को हॉटस्पॉट या कन्टेनमेंट जोन में जाने की परमिशन नहीं होगी.

कहा गया है कि अगर वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी जाए.

सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि यात्री में बुखार, खांसी, गले में खरास, सांस फूलने सरीखे लक्षण सामने आने पर 18001805145 पर सूचना दें और स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा.

केंद्र ने हवाई यात्रा के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किया है

दिशानिर्देश या एसओपी 1: एयरपोर्ट पहुंचने से पहले

यात्रियों को केवल अधिकृत टैक्सियों का उपयोग करके हवाई अड्डों पर सामानों की सीमाएं,सोशल डिस्टेंसिंग, , Aarogya सेतु ऐप पर पंजीकरण, डिजिटल भुगतान सहित हवाई अड्डों पर होने वाली नई प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए.
हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले, यात्रियों को अपने बैग में सामान टैग को डाउनलोड और संलग्न करना चाहिए.
प्रारंभ में, यात्रियों को केवल एक हाथ सामान और एक चेक-इन बैगेज ले जाने की अनुमति होगी.
यात्रियों को मास्क पहनने चाहिए. उन्हें यात्रा के दौरान मास्क पहनने की जरूरत है.
यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे तक पहुंचने की आवश्यकता है.
कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले यात्रियों और जो पहले कोरोनोवायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण कर चुके हैं, उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर या स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराना होगा. घोषणा करने के बाद ही उन्हें बोर्डिंग पास आवंटित किया जाएगा.

दिशानिर्देश 2: हवाई अड्डे पर

यात्री को वाहन से फेस मास्क के साथ नीचे उतरना चाहिए और इसे पूरी यात्रा के दौरान पहनना होगा.
प्रवेश करने से पहले, उन्हें अपने तापमान की जांच के साथ प्रवेश द्वार के पास रखी थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा
कर्मचारियों के समक्ष आरोग्य सेतु ऐप प्रदर्शित की जानी चाहिए. यदि यात्री ने आरोग्य सेतु को डाउनलोड नहीं किया है, तो उसे या उसके बाद डाउनलोड करने की आवश्यकता है.
अब, आपको प्रवेश के लिए CISF काउंटर पर जाने और अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास दिखाने की आवश्यकता है
फिर, आप सामान ड्रॉप काउंटर पर पहुंचते हैं, अपना पीएनआर और आईडी दिखाते हैं.
पुष्टि होने पर, कर्मचारी एसएमएस के माध्यम से रसीद जारी करेंगे.

दिशानिर्देश 3: सुरक्षा जाँच

हवाई अड्डों ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की है; निर्देशों का ठीक से पालन करें
सुचारू सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के लिए आपके शरीर पर कोई धातु नहीं होनी चाहिए
सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम शारीरिक संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा कर्मचारियों को ‘न्यूनतम स्पर्श’ का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है.

दिशानिर्देश 4: सिक्योरिटी होल्ड एरिया

सुरक्षा चेक-इन के बाद, यात्रियों को सुरक्षा होल्ड एरिया की ओर जाना होगा
सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता प्रोटोकॉल को बनाए रखें जिन कुर्सियों पर ‘नॉट फ़ॉर यूज़’ लिखा है उनको खाली छोड़ दिया जाना चाहिए
खाद्य और पेय पदार्थ और खुदरा दुकानों के आसपास जाने के दौरान स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता मानदंडों को बनाए रखें
हवाई अड्डे पर पीले रंग के डिब्बे में इस्तेमाल किए गए मास्क / दस्ताने / टिशू को डिस्पोज कर दें.

दिशानिर्देश 5: बोर्डिंग

बोर्डिंग गेट पर एयरलाइंस से सुरक्षा मास्क, फेस मास्क और सैनिटाइजर शामिल करें और बोर्डिंग फ्लाइट के लिए सुरक्षात्मक गियर पहनें
बोर्डिंग कतार में खड़े रहने के दौरान उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
आपको ई-बोर्डिंग पास को सेल्फ -स्कैन करना होगा
बोर्डिंग गेट पर मौजूद क्रू या स्टाफ को अपना आईडी कार्ड दिखाएं

दिशानिर्देश 6: एयरक्राफ्ट या विमान में

स्वच्छता बनाए रखें
आमने-सामने बातचीत कम से कम करें
टॉयलेट का न्यूनतम उपयोग और विमान में बेवजह की आवाजाही से बचें
शौचालय या टॉयलेट के बाहर कोई कतार नहीं – बुजुर्ग / बच्चों के लिए केवल 1 साथी
विमान में कोई भोजन सेवाएं नहीं; यात्रियों को उड़ान में किसी भी खाने का उपभोग नहीं कर सकते
पानी की बोतल गैलरी क्षेत्र या सीटों पर उपलब्ध होगी
किसी भी वस्तु की बिक्री पर नहीं
यदि आप असहज, थका हुआ या खाँसी महसूस करते हैं तो चालक दल को सूचित करें

दिशानिर्देश 7: आगमन

गंतव्य पर पहुंचने पर, निर्देशों का पालन करें और निकास द्वार की ओर न बढ़ें
आगमन गेट, कोच, एयरोब्रिज, रैंप आदि पर सामाजिक दूरी और स्वच्छता बनाए रखें
आगमन क्षेत्र में ध्यान से ट्रॉलियों का उपयोग करें

गाइडलाइन 8: बैगेज कलेक्शन

सामान के बैगेज होल्ड एरिया में पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करें
डिपार्चर क्षेत्र से यात्री को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी

दिशानिर्देश 9: हवाई अड्डे से बाहर निकलें

स्वच्छता प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए केवल अधिकृत टैक्सी का उपयोग करें
यात्रा करते समय सोशल डिस्टेंसिंह और स्वच्छता मानदंडों का पालन करें
गंतव्य पर पहुंचने पर किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रोटोकॉल का पालन करें

यह भी पढ़ें: श्रमिकों को लेकर जयपुर से बिहार जा रही बस का बस्ती में एक्सीडेंट

https://bhartiyabasti.com/uttar-pradesh-government-issues-guidelines-for-passengers-arriving-at-the-airport-for-domestic-flights/article-3519
On

About The Author

Bhartiya Basti Picture

भारतीय बस्ती, बस्ती और अयोध्या से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है. इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय बस्ती के संवाददाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर की गई है