मदरसा एक्ट के बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका, इस शख्स को देने होंगे 25 लाख रुपये, जानें- पूरा मामला
Maharajganj News
By Vikas kumar
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Maharajganj News: मदरसा एक्ट के बाद अब यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नया झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आवासीय घरों को ध्वस्त करने के लिए 'अवैध' और 'अवैध' कार्रवाई करार दिया. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका महाराजगंज जिले में घर 2019 में कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिया गया था.
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