Unlock1: यूपी सरकार की Lockdown 5 के लिए गाइडलाइन्स जारी

Unlock1: यूपी सरकार की Lockdown 5 के लिए गाइडलाइन्स जारी
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लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है. जारी आदेश में कहा गया है कि तीन चरणों में लॉकडाउन हटाया जाएगा.

इसमें कहा गया है कि यूपी में कल से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं. हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे.

आदेश दिया गया है कि 1 जून से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. राज्य बस सेवाओं को इस शर्त पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि बस यात्रियों की बैठने की क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देश नियमों के अनुसार, किसी भी यात्री को बस में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय 100% वर्कफोर्स के साथ काम करेंगे. हालांकि काम तीन शिफ्ट में होगा जिसमें सुबह 9 से शाम 5 बजे, सुबह 10 से शाम 6 बजे और शाम 11 बजे से शाम 7 बजे तक की समयावधि शामिल है.

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सभी बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. सुपर बाजारों को सोशल डिस्टेसिंग और अन्य एहतियाती उपायों की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति है. यूपी सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों की अनुमति है.

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सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी है. वहीं रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है. हालांकि लखनऊ मेट्रो पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब पास की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है.

राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में सभी दुकानों में काम करने वालों को फेस मास्‍क, ग्‍लव्‍स और सेनिटाइजर का इस्‍तेमाल करना होगा. इसके अलावा यदि किसी भी ग्राहक ने मास्‍क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा.

केंद्र के निर्देश क्या हैं?

चरण I (8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति)

• धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल;

• होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; तथा

• शॉपिंग मॉल.

स्वास्थ्य मंत्रालय सम्‍बद्ध केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की सलाह से उपरोक्‍त गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा ताकि एक दूसरे से दूरी बनाकर (सोशल डिस्‍टेंसिंग) रखी जा सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके.

चरण II

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदिराज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे. राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्थागत स्तर पर सलाह-मशविरा करें. फीडबैक के आधार पर, इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में जुलाई, 2020 में निर्णय किया जाएगा. इन संस्थानों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा.

राज्य में सीमित संख्‍या में प्रतिबंधित रहने वाली गतिविधियां

अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई यात्रा ;
मेट्रो रेल का परिचालन;
सिनेमाघर, व्‍यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल और इस प्रकार के अन्‍य स्‍थान; तथा,
सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्‍कृतिक/ धार्मिक समारोह/ और अन्‍य बड़े समागम.
उपरोक्‍त गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला चरण III, में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा.

लोगों और सामान की निर्बाध आवाजाही

अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर कोई बंदिश नहीं होगी. ऐसी आवाजाही के लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति/स्वीकृति/ई-परमिट नहीं लेना होगा.
हालांकि, यदि एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों और परिस्थितियों के आकलन के आधार पर, लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करता है तो उसे ऐसी आवाजाही पर बंदिशों को लागू करने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के पालन के संबंध में अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार करना होगा.
लोगों की आवाजाही, गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए रात का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा. हालांकि, कर्फ्यू का संशोधित समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा.

सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा.

कंटेनमेंट जोन के बारे में कहा गया है कि यहां 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा और सिर्फ आवश्यक कार्य करने की छूट होगी. इस बाबत जिलाधिकारी आदेश प्रेषित करेंगे.

कमजोर लोगों के लिए सुरक्षा

65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है.

आरोग्य सेतु का उपयोग

कोविड 19 से संक्रमित लोगों, या संक्रमण के जोखिम वालों की त्वरित पहचान आसान बनाने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा निर्मित शक्तिशाली साधन है. इस प्रकार यह लोगों और समुदाय की सुरक्षा के कवच के रूप में काम कर रहा है. सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई विभागों द्वारा इस ऐप्लीकेशन के उपयोग को प्रयोग की सलाह दी जाती है.

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