रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण के लिए डिलीवरी की अवधि में चार महीने का दिया विस्तार

रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण के लिए डिलीवरी की अवधि में चार महीने का दिया विस्तार
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नई दिल्ली.  रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कोविड -19 महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा सभी सैन्य सामग्री अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी (डिलीवरी) की अवधि चार महीने बढ़ा दी है.

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई (विंग) द्वारा आज इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है, ‘ अप्रत्याशित घटना के कारण यह चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक.’

आदेश में कहा गया है, ‘अनुबंधित उपकरण / सेवा की प्रदायगी (डिलीवरी) में देरी और परिसमापन (लिक्विडेटेड) क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने की गणना करते समय इन्हें अप्रत्याशित घटना की अवधि से बाहर रखा जाएगा.’

इस उपाय से घरेलू रक्षा उद्योग को राहत मिलेगी, जिसके उत्पादन की समय-सीमा कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है.

हालांकि, एमओडी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारतीय विक्रेता विस्तारित प्रदायगी (डिलीवरी) अवधि के भीतर अनुबंधित वस्तुओं की प्रदायगी करने के लिए स्वतंत्र है.

आदेश के अनुसार, इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अनुबंध से सम्बंधित कोई पृथक संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है.

विदेशी विक्रेता इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं. मंत्रालय सम्बंधित देशों की स्थिति के आधार पर मामलों पर विचार कर सकता है.

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
12 Jun 2020 By Bhartiya Basti

रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण के लिए डिलीवरी की अवधि में चार महीने का दिया विस्तार

नई दिल्ली.  रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कोविड -19 महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में हुए व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ मौजूदा सभी सैन्य सामग्री अधिग्रहण अनुबंधों के लिए प्रदायगी (डिलीवरी) की अवधि चार महीने बढ़ा दी है.

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, मंत्रालय की अधिग्रहण इकाई (विंग) द्वारा आज इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है, ‘ अप्रत्याशित घटना के कारण यह चार महीने की अवधि के लिए लागू होगा, यानी 25 मार्च 2020 से 24 जुलाई 2020 तक.’

आदेश में कहा गया है, ‘अनुबंधित उपकरण / सेवा की प्रदायगी (डिलीवरी) में देरी और परिसमापन (लिक्विडेटेड) क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने की गणना करते समय इन्हें अप्रत्याशित घटना की अवधि से बाहर रखा जाएगा.’

इस उपाय से घरेलू रक्षा उद्योग को राहत मिलेगी, जिसके उत्पादन की समय-सीमा कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है.

हालांकि, एमओडी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि भारतीय विक्रेता विस्तारित प्रदायगी (डिलीवरी) अवधि के भीतर अनुबंधित वस्तुओं की प्रदायगी करने के लिए स्वतंत्र है.

आदेश के अनुसार, इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अनुबंध से सम्बंधित कोई पृथक संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है.

विदेशी विक्रेता इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं. मंत्रालय सम्बंधित देशों की स्थिति के आधार पर मामलों पर विचार कर सकता है.

https://bhartiyabasti.com/india-news/ministry-of-defense-extends-delivery-period-for-military-goods-acquisition-contracts-of-domestic-manufacturing-to-four-months/article-3784
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