कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 30 दिनों में होगा भुगतान
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 हजार रुपए के मुआवजे की मंजूरी दे दी है. इसमें उनके परिजन भी शामिल हैं, जो इस महामारी से पीडि़त हैं और पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर आत्महत्या कर लेते हैं.
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कोर्ट ने केंद्र सरकार हलफनामे पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत ने जैसा काम किया वैसा किसी और देश नहीं कर सका. केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि राहत कार्यों में शामिल लोगों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी. सरकार ने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना है, तो ऐसे भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी.
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