यूपी के लिए Lockdown 4.0 की गाइडलाइन्स जारी, सब्जी मंडियों को मिली यह छूट, शादी के लिए लेनी होगी परमिशन

यूपी के लिए Lockdown 4.0 की गाइडलाइन्स जारी, सब्जी मंडियों को मिली यह छूट, शादी के लिए लेनी होगी परमिशन
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लखनऊ. देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार  (uttar pradesh guidelines for lockdown 4) ने सोमवार को गाइडलाइन्स जारी की है. सोमवार को जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य मानक पालन करें. कहा गया है कि जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जारी करेंगे. कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगर पालिका में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी.

यहां पढ़ें Uttar Pradesh Guidelines Lockdown 4.0 की खास बातें

  • सब्जी मंडी के संबंध में आदेश दिया गया है कि मुख्य मण्डी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी. वहीं सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा.
  • फल सब्जी मंडियो को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा.
  • शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी.

  • कहा गया है कि रेस्तरां आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ वहां कोई बैठकर खा नहीं सकेगा. पैकिंग की व्यवस्था होगी.
  • कहा गया है कि बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी और 20 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं.
  • कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी. इसके लिए फेस मास्क और ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमित होगी.
  • दिशा निर्देश में कहा गया है कि समस्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्सकीय आपात स्थिति, एयर एंबुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर, बंद रहेंगी.
  • मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी.
  • समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार एंव सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के स्थान, यद्दपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी.

औद्योगिक इकाइयों पर यह है गाइडलाइन्स

  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी आवागमन को.छोड़कर बाक़ी पूरी तरह बन्द रहेगा.
  • कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी
  • राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा.
  • स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं.
  • निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है.
  • चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं. 2 बच्चों को भी अनुमति जबकि दो पहिया वाहन पर महिला को पीछे की सीट पर अनुमति होगी बैठने की लेकिन पुरुष को नहीं.
  • नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉट्सपोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी.

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