बस्ती मंडल में मदरसा रिजविया के अवैध शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक की मांग

बस्ती मंडल में मदरसा रिजविया के अवैध शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक की मांग
बस्ती मंडल में मदरसा रिजविया के अवैध शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक की मांग

सोमवार को मदरसा रिजविया, अहले सुन्नत मौजा रुस्तमपुर जनपद संतकबीरनगर के  कार्यवाहक प्रबन्धक रईश अहमद ने  उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण बस्ती मण्डल को पत्र देकर मदरसे में  अवैध नियुक्त एवं निरस्त शिक्षको का अनियमित रूप से हो रहे वेतन भुगतान को रोकने की मांग करते हुये  रिकवरी किये जाने की मांग किया है.

प्रबन्धक रईश अहमद ने   उपनिदेशक अल्प संख्यक कल्याण बस्ती मण्डल को भेजे पत्र में कहा है कि उन्होने इस सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-2892/2026  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में  दाखिल किया गया था. इसमें  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित आदेश दिनांक 25.02. 2026 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश दिनांक 01.05.2013 को वैध माना गया है. उपरोक्त मदरसे में कुल 15 पद सृजित है.

जिसके सापेक्ष मदरसे में कुल 29 नियुक्तियां कर ली गयी. तथा कथित प्रबन्धक द्वारा दिनांक 15.11.2010 व 16.02.2012 की गयी अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है. उ०प्र० शासन द्वारा निरस्त शिक्षको के सम्बन्ध में सम्बधित अधिकारियो से साक्ष्य प्राप्त होते ही. फर्जी नियुक्त तथा कथित शिक्षको/कर्मचारियो के विरूद्ध नियुमानुसार कार्यवाही करते हुए. रिकवरी की जायेगी.

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उन्होने मांग किया है कि मदरसा रिजविया, अहले सुन्नत मौजा रूस्तमपुर पोस्ट-शनिचरा बाजार, जनपद संतकबीरनगर में निरस्त तथा कथित शिक्षको के हो रहे अनियमित रूप से वेतन भुगतान पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु सम्बधित आदेश जारी कराया जाय. 

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भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
25 May 2026 By Shobhit Pandey

बस्ती मंडल में मदरसा रिजविया के अवैध शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक की मांग

सोमवार को मदरसा रिजविया, अहले सुन्नत मौजा रुस्तमपुर जनपद संतकबीरनगर के  कार्यवाहक प्रबन्धक रईश अहमद ने  उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण बस्ती मण्डल को पत्र देकर मदरसे में  अवैध नियुक्त एवं निरस्त शिक्षको का अनियमित रूप से हो रहे वेतन भुगतान को रोकने की मांग करते हुये  रिकवरी किये जाने की मांग किया है.

प्रबन्धक रईश अहमद ने   उपनिदेशक अल्प संख्यक कल्याण बस्ती मण्डल को भेजे पत्र में कहा है कि उन्होने इस सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-2892/2026  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में  दाखिल किया गया था. इसमें  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित आदेश दिनांक 25.02. 2026 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश दिनांक 01.05.2013 को वैध माना गया है. उपरोक्त मदरसे में कुल 15 पद सृजित है.

जिसके सापेक्ष मदरसे में कुल 29 नियुक्तियां कर ली गयी. तथा कथित प्रबन्धक द्वारा दिनांक 15.11.2010 व 16.02.2012 की गयी अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है. उ०प्र० शासन द्वारा निरस्त शिक्षको के सम्बन्ध में सम्बधित अधिकारियो से साक्ष्य प्राप्त होते ही. फर्जी नियुक्त तथा कथित शिक्षको/कर्मचारियो के विरूद्ध नियुमानुसार कार्यवाही करते हुए. रिकवरी की जायेगी.

उन्होने मांग किया है कि मदरसा रिजविया, अहले सुन्नत मौजा रूस्तमपुर पोस्ट-शनिचरा बाजार, जनपद संतकबीरनगर में निरस्त तथा कथित शिक्षको के हो रहे अनियमित रूप से वेतन भुगतान पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु सम्बधित आदेश जारी कराया जाय. 

https://bhartiyabasti.com/basti-news-live-in-hindi/demand-for-ban-on-salary-payment-of-illegal-teachers-of/article-25679
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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।