प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा कराना अब स्वैच्छिक

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा कराना अब स्वैच्छिक
Pm Narendra Modi Live 20 May 2020 Lockdown Coronavirys

बस्ती. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21 में फसल का बीमा कराना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है. उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है. खरीफ 2020 में योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 तथा रबी में 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित है.

उन्होने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जा रही थी परन्तु अब ऋणी एंव गैर ऋणी दोनो प्रकार के किसानो के लिए यह योजना स्वैच्छिक हो गयी है.

उन्होने बताया कि किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के संबंध में लिखित रूप से बैंक शाखा को जहां से किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है उक्त बैंक शाखा को अवगत कराना आवश्यक है. इस हेतु कृषक अपने बैंक शाखा पर अथवा कृषि विभाग के किसी कार्यालय में अपना लिखित प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराकर कृषि विभाग के माध्यम से संबंधित बैंक को उपलब्ध कराया जा सकता है.

यह खबर सूचना विभाग बस्ती ने जारी किया है. इसे भारतीय बस्ती की टीम ने एडिट नहीं किया है.

भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
12 Jun 2020 By Bhartiya Basti

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल का बीमा कराना अब स्वैच्छिक

बस्ती. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21 में फसल का बीमा कराना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है. उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है. खरीफ 2020 में योजना के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 तथा रबी में 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित है.

उन्होने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2019-20 तक फसली ऋण लेने वाले सभी पात्र ऋणी किसानों के लिए योजना अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की जा रही थी परन्तु अब ऋणी एंव गैर ऋणी दोनो प्रकार के किसानो के लिए यह योजना स्वैच्छिक हो गयी है.

उन्होने बताया कि किसानों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के संबंध में लिखित रूप से बैंक शाखा को जहां से किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है उक्त बैंक शाखा को अवगत कराना आवश्यक है. इस हेतु कृषक अपने बैंक शाखा पर अथवा कृषि विभाग के किसी कार्यालय में अपना लिखित प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराकर कृषि विभाग के माध्यम से संबंधित बैंक को उपलब्ध कराया जा सकता है.

यह खबर सूचना विभाग बस्ती ने जारी किया है. इसे भारतीय बस्ती की टीम ने एडिट नहीं किया है.

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