बस्ती: दो पहिया वाहनों पर यात्रा करने के लिए नियम जारी, निरस्त हो सकता है लाइसेंस
एडीएम के आदेश में कहा गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा करत सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट , जिससे पूरा चेहरा ढका हो और मास्क और ग्लब्स लागना होगा.
इसके साथ ही घर से बाहर या किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा या स्कार्फ ना पहनने पर या थूकने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए जुर्माना औऱ फिर तीसरी बार या उसके बाद भी ऐसा जारी रखने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा.
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यह भी पढ़ें: यूपी बजट 2026-27: चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ का मास्टरस्ट्रोक, विकास और रोजगार पर बड़ा फोकसइसके साथ ही अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी पर कोई हमला या महामारी के दौरान किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी. वहीं जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उन पर पहला बार 100 रुपए जुर्माना जो 500 रुपए तक जा सकता है और दूसरी बार ऐसा करने पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. वहीं तीसरी बार या उसके बाद ऐसा करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा.
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