बस्ती में शराब की दुकानों के लिए आदेश, बढ़ाई गई टाइमिंग

बस्ती में शराब की दुकानों के लिए आदेश, बढ़ाई गई टाइमिंग
Liquor In Basti Uttar Pradesh

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में शराब की दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडलशाप सहित सीएसडी कैंटीनों के अनुज्ञापनों तथा समस्त थोक एवं बाण्ड अनुज्ञानों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है.

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि शेष व्यवस्थाएँ शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुरूप लागू रहेंगी.

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आदेश में कहा गया है कि समस्त दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित की जायेंगी. देशी मदिरा/माडल शाप पर पिलाने की सुविधा अनुमन्य नही होगी शासनादेश दिनांक 03.05. 2020 में वर्णित प्राविधान के अनुसार दुकानों पर उपस्थित विक्रेता मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे.

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कहा गया कि साथ ही ग्राहकों को मुँह पर बिना मास्क / गमछा के मदिरा की बिक्री नही करेंगे . दुकानों पर ग्राहकों की संख्या एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करेंगे.

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भारतीय बस्ती
bhartiyabasti.com
01 Jun 2020 By Bhartiya Basti

बस्ती में शराब की दुकानों के लिए आदेश, बढ़ाई गई टाइमिंग

बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में शराब की दुकानों के लिए नया आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडलशाप सहित सीएसडी कैंटीनों के अनुज्ञापनों तथा समस्त थोक एवं बाण्ड अनुज्ञानों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है.

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि शेष व्यवस्थाएँ शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुरूप लागू रहेंगी.

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आदेश में कहा गया है कि समस्त दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित की जायेंगी. देशी मदिरा/माडल शाप पर पिलाने की सुविधा अनुमन्य नही होगी शासनादेश दिनांक 03.05. 2020 में वर्णित प्राविधान के अनुसार दुकानों पर उपस्थित विक्रेता मास्क एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे.

कहा गया कि साथ ही ग्राहकों को मुँह पर बिना मास्क / गमछा के मदिरा की बिक्री नही करेंगे . दुकानों पर ग्राहकों की संख्या एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करेंगे.

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