Lockdown 4.0 : डीएम आशुतोष निरंजन ने दी बस्ती में इन दुकानों खोलने की परमिशन
इससे पहले जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जानकारी दी थी कि जिले के सभी नगरी क्षेत्रों में अब सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों पर पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई थी, उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यक्तिगत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेगा.
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण नगर पालिका बस्ती में तुरकहिया तथा मिल्लत नगर एवं ग्राम गिदहीखुर्द, जमोहारा एवं परसाजाफर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. इन क्षेत्रों में पिछले 28 दिनों में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है. इसलिए अब इस क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित किया गया है.
कहा कि पूरे बस्ती जनपद में व्यक्तिगत निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे. गरीब व्यक्तियों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बनाए जा रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का निर्माणकार्य पुनः शुरू कराए जा सकेंगे.
यह भी पढ़ें: बस्ती में कैलाश मान सरोवर यात्रा से लौटे कुलवेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री ने भेंट किया एक लाख का चेकग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कराए जा चुके हैं. इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं मार्गों का निर्माण, शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराया जा सकेगा.
Lockdown 4.0 : डीएम आशुतोष निरंजन ने दी बस्ती में इन दुकानों खोलने की परमिशन
बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में डीएम आशुतोष निरंजन ने कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. डीएम बस्ती द्वारा जानकारी दी गई है कि बस्ती जिले में प्रिंटिंग प्रेस, फोटो कॉपी की दुकानें, स्टेशनरी और किताबों की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. बता दें देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का चौथा फेज 18 मई से शुरू हो रहा है. गृह मंत्रालय द्वारा Lockdown 4.0 से जुड़े गाइडलाइन्स आदेश जारी करने के बाद डीएम बस्ती ने जानकारी दी. डीएम ने आदेश दिया कि कोविड-19 से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सरीखे नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोली जा सकती हैं.
इससे पहले जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जानकारी दी थी कि जिले के सभी नगरी क्षेत्रों में अब सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों पर पहले ही अनुमति प्रदान कर दी गई थी, उन्होंने बताया कि इस दौरान व्यक्तिगत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेगा.
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण नगर पालिका बस्ती में तुरकहिया तथा मिल्लत नगर एवं ग्राम गिदहीखुर्द, जमोहारा एवं परसाजाफर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. इन क्षेत्रों में पिछले 28 दिनों में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है. इसलिए अब इस क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित किया गया है.
कहा कि पूरे बस्ती जनपद में व्यक्तिगत निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे. गरीब व्यक्तियों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बनाए जा रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का निर्माणकार्य पुनः शुरू कराए जा सकेंगे.
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कराए जा चुके हैं. इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं मार्गों का निर्माण, शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय आदि का कार्य कराया जा सकेगा.
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