Basti News: सफाई कर्मियों ने किया शहरी मकान किराया भत्ता दिलाये जाने की मांग
विकास खण्ड बस्ती सदर के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों ने शहरी मकान किराया भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा . सफाईकर्मी बलराम यादव, सूरज गौड़, शशिकांत, वंश बहादुर, शिवा कुमार, अजय, सुरेन्द्र कुमार और सुनील कुमार पत्र देने के बाद कहा कि वे सभी नगरपालिका क्षेत्र से 8 किलोमीटर के भीतर विभिन्न राजस्व गांवों में तैनात हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मात्र 980 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है.
सफाई कर्मियों का कहना है कि शासनादेश के अनुसार उन्हें शहरी मकान किराया भत्ता 1470 रुपये मिलना चाहिए. इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से 22 अगस्त 2025 को सूची भी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
प्रार्थना पत्र में कर्मियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या 4309/2026, दिनांक 30 मार्च 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उन्हें नियमानुसार शहरी मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए. कर्मियों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए बकाया सहित शहरी दर से मकान किराया भत्ता दिलाने की मांग की है.
Basti News: सफाई कर्मियों ने किया शहरी मकान किराया भत्ता दिलाये जाने की मांग
विकास खण्ड बस्ती सदर के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों ने शहरी मकान किराया भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा . सफाईकर्मी बलराम यादव, सूरज गौड़, शशिकांत, वंश बहादुर, शिवा कुमार, अजय, सुरेन्द्र कुमार और सुनील कुमार पत्र देने के बाद कहा कि वे सभी नगरपालिका क्षेत्र से 8 किलोमीटर के भीतर विभिन्न राजस्व गांवों में तैनात हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार मात्र 980 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है.
सफाई कर्मियों का कहना है कि शासनादेश के अनुसार उन्हें शहरी मकान किराया भत्ता 1470 रुपये मिलना चाहिए. इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से 22 अगस्त 2025 को सूची भी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
प्रार्थना पत्र में कर्मियों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या 4309/2026, दिनांक 30 मार्च 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उन्हें नियमानुसार शहरी मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए. कर्मियों ने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए बकाया सहित शहरी दर से मकान किराया भत्ता दिलाने की मांग की है.
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