यूपी में बस्ती में लोगों को रास नहीं आया BDA का ये नियम, विरोध शुरू, जमीन मालिकों की बढ़ी टेंशन
Basti Development Authority

BDA News: उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण ने हरदिया से मनौरी , बड़ेवन से परसा के बीच सड़क के सेंटर प्वाइंट से 67.5 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है. बस्ती विकास प्राधिकरण ने लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और लुंबनी दुद्धी स्टेट हाईवे पर कुछ हिस्सों को ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे, दोनों के बीच 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है. दीगर है कि बस्ती शहर का विस्तार इसी इलाके में हो रहा है. ऐसे में बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों ही रूट्स पर ग्रीन बेल्ट घोषित करने से जमीन मालिकों की समस्या बढ़ गई है. मेन रोड के किनारे निर्माण को बैन होने से जमीन मालिकों ने बस्ती विकास प्राधिकरण के नियम का विरोध करना शुरू कर दिया है.
बीडीए के मास्टरप्लान 2031 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रीन बेल्ट का हिस्सा काम कर दिया गया है. पहले तो इसे रोड के बीच से 87.5 मीटर दायरा ग्रीन बेल्ट घोषित था. नई योजना में इसे 20 मीटर घटाकर 67.5 मीटर घोषित किया गया है. दोनों ओर ग्रीन बेल्ट होने की वजह से निर्माण नहीं किया जा सकता है.

BDA ने क्या कहा?
लुंबिनी दुद्धी टू लेन रोड है जबिक गोरखपुर-लखनऊ हाईवे चार लेन का है. दोनों ही मेन रोड पर ग्रीन बेल्ट का दायरा घटने से जमीन मालिक परेशान हैं. लोग अपनी ही जमीनों पर निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं. शनिवार को इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों की एक बैठक हुई. उनकी मांग है कि बीडीए अपने इस नियम में बदलाव करे, इसका कोई अर्थ नहीं है.
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इस संबंध में बीडीए के सचिव प्रतिपाल सिंह ने कहा कि जिन लोगों को इससे दिक्कत है वह आपत्ति दर्ज कराएं. स्थानीय स्तर पर इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है. आपत्तियों को शासन को भेजा जाएगा.