बस्ती: दुकानों के लिए नया रोस्टर, शनिवार को साप्ताहिक बंदी, जानें कौन से दिन खुलेंगी यह दुकानें
इसके साथ ही दुकानों को खोलने का भी रोस्टर जारी किया गया है. इसके अनुसार रविवार, मंगलवार व गुरुवार को गारमेंट, ज्वेलरी, कपड़ा, कास्मेटिक, बर्तन, स्टेशनरी कॉपी किताब की दुकानें खुल सकेंगी. इन दिनों में इनकी समयावधि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगी. वहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्ड वेयर, मोबाइल शॉप, सेनेटरी, पेंट, साइकिल, चश्मा, जूता चप्पल, ऑटोमोबाइल, टायर ट्यूब, फर्नीचर और बैग की दुकान सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार को खुलेंगी. डीएम ने आदेश में कहा है कि शनिवार को अनिवार्य साप्ताहिक बंदी होगी.
केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड, दूध, की दुकाने, पीडीएस ,प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण की दुकानें, खाद बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल के मरम्मत की दुकानें, टेलर, प्लंबर, की दुकानें हर दिन सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. इन सभी के गोदामों को खोलने की अनुमित भी हर दिन होगी जिसकी समयावधि सुबह 7 से शाम सात बजे तक होगी. डीएम ने कहा है बारात घर खुले रहेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
यह भी पढ़ें: यूपी बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आईटी पर बड़ा फोकससाथ ही मछली मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. साथ ही ब्यूटी पार्लर, सैलून की दुकान भी बंद रहेगी. वही पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें भी नहीं खुलेंगी. जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी लगाई जा सकेगी.
यह भी पढ़ें: कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार: मेट्रो टनल तैयार, यात्रियों को जल्द मिलेगी सुविधासभी धार्मिक स्थल, स्कूल, जिम, स्टेडियम, मीट, सैलून, पान मसाला, रेस्टोरेंट, चाय की दुकाने बंद रहेंगी. दुपहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति या दूसरे को महिला होने पर चलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उसे भी मास्क और हेलमेट लगाना होगा. चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे, उनके साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो दो बच्चों के लिए अनुमति दी गयी है.
आदेश में डीएम ने कहा है कि पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं दस वर्ष से छोटे बच्चों को घरों में ही रहना होगा . ये अति आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक कारणों से ही निकल सकेंगे . जिलाधिकारी ने लॉकडाउन , धारा 144 व निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन किये जाने की अपेक्षा करते हुए कहा है सभी नियम कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए ही बनाए गये हैं. सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए .
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