69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक

69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक
Allahabad Highcourt

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ( UP 69000 Assistant Teacher Counseling 2020) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें प्रक्रिया बुधवार यानी 3 जून से शुरू होनी थी. लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद  8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रिया पर रोक लग गई है. इसमें आंसरशीट, संशोधित आंसरशीट, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया रोक दी गई है.

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं जिन प्रश्नों प्रश्नों पर विवाद है उनसे जुड़ी आपत्तियों को एक हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश करें. इसके बाद सरकार आपत्तियों को यूजीसी को भेजेगी. यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगा और अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad Highcourt) की लखनऊ खण्डपीठ (Lucknow Bench) में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 2 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसी फैसले को आज सुनाया जाना था. लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर  याचिका दायर की गई थी.

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गौरतलब है कि  बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने सोमवार को जिला आवंटन सूची जारी किये जाने के बाद अगले चरण के अंतर्गत अब अतिम चयन सूची मे सम्मिलित किये गये उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिये जाने के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाना है.परिषद द्वारा काउंसलिंग की तिथि 3 जून से 6 जून 2020 निर्धारित की गयी थी.

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