PM Kisan में आपका एप्लिकेशन भी हो जा रहा है निरस्त तो यहां जानें क्यों? एप्लीकेशन में न करें ये गड़बड़ी, जानें पूरा प्रॉसेस

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PM Kisan में आपका एप्लिकेशन भी हो जा रहा है निरस्त तो यहां जानें क्यों? एप्लीकेशन में न करें ये गड़बड़ी, जानें पूरा प्रॉसेस
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PM Kisan News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि का आवेदन रद्द हो जा  रहा है.अब पता ये चल रहा है कि उन लोगों के आवेदन खासकर रद्द हो रहे हैं जिनकी खतौनी में नाम साल 2020 के बाद चढ़ा है. बात गोरखपुर की करें तो यहां 5.21 लाख लोगों को दो हजार रुपये की किश्त मिलती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2018 में लागू हुआ. इसके बाद अगर कोई जमीन खरीदता है तो खतौनी में नाम भी बाद में दर्ज होगा. ऐसे लोग पात्र नहीं माने जाएंगे. अगर खतौनी स्पष्ट स्कैन कराकर अपलोड नहीं हुई तो भी साफ्टवेयर उठाएगा नहीं. यह ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा. गोरखपुर समेत कई जिलों में रोजाना 200 से 250 आवेदन रोजाना इसी मामले में निरस्त हो रहे हैं.

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करना होगा ये काम
-साल 2018 के बाद खतौनी में नाम दर्ज है तो उसे न लगाएं.
-खतौनी का रिकॉर्ड ही न दर्ज करें बल्कि स्पष्ट रूप से स्कैन करें.
-आवेदन में नाम अंग्रेजी में होना चाहिए.
-आवेदन में दिया गया नाम और बैंक अकाउंट में नाम एक जैसा हो.
-आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट नंबर में गड़बड़ी न करें.

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक देती है.

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इनको नहीं मिलता योजनाओं का लाभ

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उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी.

सभी संस्थागत भूमि धारक.
किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:

संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)
सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है
(मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के
सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है

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