उत्तर प्रदेश में कावंड़ यात्रा रद्द, योगी सरकार ने किया फैसला
Kanwad Yatra पर Supreme Court में जवाब देने से पहले बड़ा फैसला
इससे पहले केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकारों को मौजूदा कोविड -19 स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हालाँकि, सरकार ने सुझाव दिया थआ कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए.
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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक यह बताने को कहा था कि क्या वह राज्य में 'प्रतीकात्मक' कांवर यात्रा आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी. न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सुनवाई की थी.
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