यूपी के इस जिले में यहाँ बनवा रहे घर तो हो जाएं सावधान!
-(1)4.png)
प्रदेश में ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर अब विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है यह फैसला सुरक्षा और दृष्टिकोण तथा संस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए इस उद्देश्य से किया गया है. इस प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए विभिन्न जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है निर्माणकर्ताओं तथा जनता को इस नियम की जानकारी हो और उसका पालन करें.
अयोध्या के आसपास निर्माण कार्यों पर लगा रोग
जिसमें राम मंदिर के आसपास ऊंची इमारत निर्माण पर रोक लगवा दी गई है. एडीए ने अयोध्या राम मंदिर विभिन्न जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाना प्रारंभ हो चुका है जिसमें नए कानूनी नियम स्पष्ट रूप से लिखा जा चुका है तथा अनधिकृत निर्माण को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है इन प्रतिबंधों का स्पष्ट मतलब है कि मंदिर के पास कोई भी किसी भी प्रकार की इमारत बनने की अनुमति किसी भी प्रकार से ना दी जाए.
अयोध्या विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान
इसी बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने कहा है कि नई दिशा निर्देश से निकटता के आधार पर इमारत की ऊंचाई की सीमा निर्धारित की जाएगी जिसमें पांडे ने कहा है कि करीब करीब 2 किलोमीटर की पहली परिधि में इमारत की ऊंचाई केवल 7 मीटर और 4 किलोमीटर की दूरी परिधि में 15 मीटर की ऊंचाई की अनुमति दी जाएगी. फिर आगे उन्होंने बताया है कि इन उपायों का सिर्फ उद्देश्य अब यह सुनिश्चित करना है कि अयोध्या राम मंदिर का दृश्य निर्वाध रहे.
तथा आसपास का विकास पवित्र स्थल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के अनुरूप हो. इस फैसले का मकसद राम मंदिर परिसर के संरचनात्मक तथा धार्मिक महत्व को सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है इसके साथ-साथ अयोध्या में नागरिक और संरचना में सुधार के लिए कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करवाया जाएगा जिसमें चौड़ी और सौंदर्य पूर्ण सड़कों का निर्माण तथा नए घाटों का विकास तथा तीर्थ पथ पर शुद्धिकरण भी शामिल किया गया है.