UP सरकार के अध्यादेश पर बांके बिहारी मंदिर समिति का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दांव, अगली सुनवाई अगले हफ्ते!
बांके बिहारी मंदिर केस: योगी सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जल्द
यूपी के मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। यूपी सरकार के अध्यादेश में मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण सरकार को सौंपने का प्रावधान है। सोमवार को प्रबंधन समिति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। यह याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई के लिए रखी गई थी।
अगली सुनवाई अगले हफ्ते
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मंदिर के पास 400 करोड़ रुपये की संपत्ति है। यूपी सरकार का अध्यादेश सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि मंदिर में कोई गड़बड़ी नहीं है। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस तरह से मंदिर प्रशासन पर कब्जा किया जा रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।
बांके बिहारी मंदिर समिति ने यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति ने यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका एडवोकेट तन्वी दुबे के जरिए दायर की गई है। समिति का कहना है कि सरकार का रवैया पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। समिति ने यह भी बताया कि 8 नवम्बर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पांच एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने कोई अपील दायर नहीं की है।
समिति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लंबित है, उसमें एक पक्षकार ने आवेदन दिया था। इस याचिका का संबंध गिरिराज सेवा समिति के चुनावों से है, जो बांके बिहारी मंदिर से अलग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 15 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें यूपी सरकार को पांच एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।
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