अयोध्या: मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने ढील के दौरान दिये नियमों के पालन का निर्देश
अयोध्या. उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानो पर व जोन में धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खोले गये है इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं शासन के निर्देशों का पालन किया जाये मण्डल के जनपदो में. धार्मिक स्थलों पर संबंधित जनपदो के जिलाधिकारियो द्वारा जारी की गई सशर्त अनुमति के साथ पूजा एवं स्थलों पर धार्मिक गतिविधिया प्रारम्भ हो गई है परन्तु धार्मिक स्थल के प्रबन्ध कमेटी को कोरोना वायरस से मंदिर के प्रबन्ध कमेटी व उसके वालंटियर्स सहित आने वाले श्रद्धालुओ का बचाव सावधानी पूर्वक करना है इसके लिए आवश्यक है कि सभी श्रद्धालु फेस को मास्क, गमछा अथवा अन्य वस्त्रो से कवर करने पर ही प्रवेश दे.
प्रवेश के पूर्व इन्फ्रारेड थर्मामीटर से प्रत्येक श्रद्धालु का टम्प्रेचर अवश्य चेक किया जाये सामान्य स्थिति में ही श्रद्धालु को हैण्ड सैनेट्राइज कराकर प्रवेश की अनुमति दी जाये. एक समय में 05 से अधिक श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति न दी जाये. धार्मिक स्थलो पर यथा संभव प्रवेश व निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाये. प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थो को छूने की अनुमति नही होगी. शौचालयो तथा हाथ पैर धोने के स्थानो को लगातार सैनेट्राइज किया जाये, धार्मिक स्थलो के आस-पास की दुकानो, स्टाल, पार्किंग स्थलो पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु 02 गज के दूरी पर गोला बनाये जाये. संक्रमण से बचाव हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र से श्रद्धालु व जन सामान्य को सावधानिया बरतने एवं बचाव हेतु लगातार जागरूक किया जाये.
मण्डलायुक्त ने सभी जनपदो के जिलाधिकारियो को प्रतयेक दशा में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गांव के छोटी से छोटी बाजारो से लेकर गली मोहल्लों, शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनो, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, धार्मिक स्थलो, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयो में भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइड लाइन का पूर्णतः पालन करे आवश्यकता हो तो खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि सुरक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी को सप्ताह में 02 दिन 02-02 घण्टे नियमित रूप से चेकिंग करने के साथ मास्क न पहनने वाले को उसे स्वंय व परिवार को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते है के बारे में विस्तार से बताये फिर भी न मानने पर उस पर नियमानुसार अर्थ दण्ड के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाये. बैंको आदि में सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो रहा है कि नही यह भी देखा जाये.
अग्रवाल ने मण्डल के जनसामान्य से धार्मिक स्थलो के प्रबन्ध कमेटी से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय अध्यक्ष से बैंको के शाखा प्रबन्धको से अपील की है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नही है और न ही कम हुआ है इसी के साथ रहते हुए बचाव के वे सभी उपाय अपनाने के साथ सावधानी पूर्वक आर्थिक गतिविधियो का संचालन करते हुए जनपद व प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाना है. उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसे कार्य जो अभी बहुत आवश्यक न हो उसको सम्पादित करने के लिए बाहर न निकले. उन्होंने जनसमान्य को सलाह दी है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओ तथा 10 वर्ष कम उम्र के बच्चो को फिलहाल घर में ही रखने के साथ उनके स्वास्थ्य पर निरन्तर ध्यान देते रहने की बात कही है.
यह सूचना विभाग अयोध्या की विज्ञप्ति है. इसे Bhartiya Basti की टीम ने एडिट नहीं किया है.
यह भी पढ़ें: रामजानकी मार्ग के निर्माण पर डीएम आशुतोष निरंजन ने दिया बड़ा आदेश
अयोध्या: मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने ढील के दौरान दिये नियमों के पालन का निर्देश
अयोध्या. उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानो पर व जोन में धार्मिक स्थल, पूजा स्थल खोले गये है इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं शासन के निर्देशों का पालन किया जाये मण्डल के जनपदो में. धार्मिक स्थलों पर संबंधित जनपदो के जिलाधिकारियो द्वारा जारी की गई सशर्त अनुमति के साथ पूजा एवं स्थलों पर धार्मिक गतिविधिया प्रारम्भ हो गई है परन्तु धार्मिक स्थल के प्रबन्ध कमेटी को कोरोना वायरस से मंदिर के प्रबन्ध कमेटी व उसके वालंटियर्स सहित आने वाले श्रद्धालुओ का बचाव सावधानी पूर्वक करना है इसके लिए आवश्यक है कि सभी श्रद्धालु फेस को मास्क, गमछा अथवा अन्य वस्त्रो से कवर करने पर ही प्रवेश दे.
प्रवेश के पूर्व इन्फ्रारेड थर्मामीटर से प्रत्येक श्रद्धालु का टम्प्रेचर अवश्य चेक किया जाये सामान्य स्थिति में ही श्रद्धालु को हैण्ड सैनेट्राइज कराकर प्रवेश की अनुमति दी जाये. एक समय में 05 से अधिक श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति न दी जाये. धार्मिक स्थलो पर यथा संभव प्रवेश व निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाये. प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थो को छूने की अनुमति नही होगी. शौचालयो तथा हाथ पैर धोने के स्थानो को लगातार सैनेट्राइज किया जाये, धार्मिक स्थलो के आस-पास की दुकानो, स्टाल, पार्किंग स्थलो पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु 02 गज के दूरी पर गोला बनाये जाये. संक्रमण से बचाव हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र से श्रद्धालु व जन सामान्य को सावधानिया बरतने एवं बचाव हेतु लगातार जागरूक किया जाये.
मण्डलायुक्त ने सभी जनपदो के जिलाधिकारियो को प्रतयेक दशा में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गांव के छोटी से छोटी बाजारो से लेकर गली मोहल्लों, शहर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनो, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, धार्मिक स्थलो, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयो में भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइड लाइन का पूर्णतः पालन करे आवश्यकता हो तो खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि सुरक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी को सप्ताह में 02 दिन 02-02 घण्टे नियमित रूप से चेकिंग करने के साथ मास्क न पहनने वाले को उसे स्वंय व परिवार को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते है के बारे में विस्तार से बताये फिर भी न मानने पर उस पर नियमानुसार अर्थ दण्ड के साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाये. बैंको आदि में सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो रहा है कि नही यह भी देखा जाये.
अग्रवाल ने मण्डल के जनसामान्य से धार्मिक स्थलो के प्रबन्ध कमेटी से सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय अध्यक्ष से बैंको के शाखा प्रबन्धको से अपील की है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नही है और न ही कम हुआ है इसी के साथ रहते हुए बचाव के वे सभी उपाय अपनाने के साथ सावधानी पूर्वक आर्थिक गतिविधियो का संचालन करते हुए जनपद व प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ाना है. उन्होंने सभी से अपील की है कि ऐसे कार्य जो अभी बहुत आवश्यक न हो उसको सम्पादित करने के लिए बाहर न निकले. उन्होंने जनसमान्य को सलाह दी है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन, गर्भवती महिलाओ तथा 10 वर्ष कम उम्र के बच्चो को फिलहाल घर में ही रखने के साथ उनके स्वास्थ्य पर निरन्तर ध्यान देते रहने की बात कही है.
यह सूचना विभाग अयोध्या की विज्ञप्ति है. इसे Bhartiya Basti की टीम ने एडिट नहीं किया है.
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