गृह मंत्रालय ने जारी की गाईडलाइन्स: 8 जून से खुलेंगे धर्म स्थल, रेस्तरां और मॉल
फेज 3 में यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन; सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क के खुलने की तिथियों की जानकारी आदि का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा.
इसके साथ ही लॉकडाउन 1 से 30 जून तक रहेगा. मंत्रालय ने गाईडलाइन्स में कहा है कि सैलून भी शर्तों के साथ खुलेंगे. वहीं रात 9 बजे तक सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. गाईडलाइन्स में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 31 मई के बाद भी लॉकडाउन के पुराने नियम जारी रहेंगे.
गाईडलाइन्स में कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही करने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही देश में अब कहीं भी आ जा सकतें हैं.
हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकलेगा और सभी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा.
व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्यों के भीतर और बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
हालाँकि, यदि कोई राज्य / केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों की आवाजाही को नियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह इस तरह की आवाजाही और इससे संबंधित प्रतिबंधों के बारे में पहले से व्यापक जानकारी दी जाएगी. इसका पूरा प्रचार किया जाएगा.
गाईडलाइन्स जारी होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में, मेट्रो सेवाओं को यात्रियों के लिए अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा.
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