सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम में बड़ा बदलाव, निवेशकों को होंगे कई फायदे
केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि आरओ से शिकायत दर्ज करने के एक माह के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है अथवा निवेशक आरओ के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो निवेशक ह्यद्दड्ढञ्चह्म्ड्ढद्ब.शह्म्द्द.द्बठ्ठ पर रिजर्व बैंक से शिकायत कर सकते हैं।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम एक ग्राम सोने के लिए निवेश की अनुमति है। वहीं व्यक्तिगत लोगों के लिए अधिकतम चार किलोग्राम, एचयूएफ के लिए चार किलोग्राम, न्यासों के लिए 20 किलोग्राम तक निवेश की अनुमति है।
दरअसल, ये योजना नवंबर, 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद सोने की फिजिकल मांग में कमी लाना और इसकी खरीद में इस्तेमाल होने वाली घरेलू बचत को वित्तीय बचत में स्थानांतरित करना था। इस योजना के तहत गोल्ड बॉन्ड खरीदा जाता है। रिजर्व बैंक इसकी कीमत तय करता है।
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