Unlock Basti: Uttar Pradesh Unlock की गाइडलाइंस जारी, जानें बस्ती में किन दुकानों और सर्विस को मिली परमिशन

Unlock Basti: बस्ती में शनिवार तक थे 384 एक्टिव केस

Unlock Basti: Uttar Pradesh Unlock की गाइडलाइंस जारी, जानें बस्ती में किन दुकानों और सर्विस को मिली परमिशन
Basti Lockdown News

बस्ती . उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बताया गया कि जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी. 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाज़ार खुलेंगे हालांकि साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. बताया गया कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार 55 जिलों को छूट मिलेगी.

मुख्य सचिव राकेश कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि  प्रदेश में दुकान / बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी.  

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इन जिलों में जारी रहेगी पाबंदी- जिन जनपदों में करोना के सक्रिय केस की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है यथा मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झॉसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया (कुल 20 जनपद) में फिलहाल कोई छूटं अनुमन्य नहीं होगी.

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 बात बस्ती की करें तो इस आदेश के अनुसार 600 एक्टिव केस होने पर पाबंदियां लागू रहेंगी. बस्ती में शनिवार तक 384 एक्टिव केस थे, ऐसे में यहां दुकानें खुलेंगी. 

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 स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी. बेसिक / माध्यमिक/ उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी. इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी.

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रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले./खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी.

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ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके..

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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा. 

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दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी. दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.

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अंडे एवं मछली का दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी. खुले में कोई विक्रय न किया जाए.

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गेहूँ कय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी.

कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी.

वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी.

बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे.

कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः बन्द रहेंगे. समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे.

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:

(i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.

(ii) आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा.

(iii) आयोजन/ समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी.

शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.

इसके साथ ही करोना के अभियान से जुड़े फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.

निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता / दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे. निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी. प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.

औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी. प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.

सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे. प्रत्येक सब्जी.मण्डल स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्कीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके.

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