Lockdown 5: बस्ती में दुकानों के खुलने की नई टाइमिंग, यहां पढ़ें DM का पूरा आदेश

Lockdown 5: बस्ती में दुकानों के खुलने की नई टाइमिंग, यहां पढ़ें DM का पूरा आदेश
Basti Janata Curfew 7

बस्ती. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थित बस्ती (Basti) में भी लॉकडाउन (Lockdown 5) को लेकर नियमावली जारी की गई है. जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन (DM Ashoutosh Niranjan) द्वारा जारी किये गये एक आदेश में जिले के लिए लॉकडाउन के नियम जारी किये हैं. साथ ही दुकानों के खुलने की टाइमिंग भी जारी की है.

कहा गया है कि कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलेवरी के काम ही अनुमति होगी. उक्त कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति/ वाहन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में कहा गया है कि समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या 1 या अधिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष के बच्चों को घर में ही रहना होगा. आवश्यक परिस्थिति में ही ऐसे लोग बाहर निकल सकते हैं. कहा गया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों, वाहनों आदि का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे. जिलाधिकारी बस्ती द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे. साथ ही धार्मिक आदि जूलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

यूपी बजट 2026-27: चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ का मास्टरस्ट्रोक, विकास और रोजगार पर बड़ा फोकस यह भी पढ़ें: यूपी बजट 2026-27: चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ का मास्टरस्ट्रोक, विकास और रोजगार पर बड़ा फोकस

यह भी पढ़ें: Unlock1: यूपी सरकार की लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइन्स जारी

कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार: मेट्रो टनल तैयार, यात्रियों को जल्द मिलेगी सुविधा यह भी पढ़ें: कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार: मेट्रो टनल तैयार, यात्रियों को जल्द मिलेगी सुविधा

यूपी बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आईटी पर बड़ा फोकस यह भी पढ़ें: यूपी बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आईटी पर बड़ा फोकस

जिलाधिकारी बस्ती ने आदेश में कहा है कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्मेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हाल एंव इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें: बस्ती: Corona के 123 एक्टिव केस, डीएम बोले- 542 सैंपल्स की जांच बाकी

Lockdown 5: दुकानों के लिए नई टाइमिंग जारी

DM Basti द्वारा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार को गोरमेंट्स, कप़ड़ा, ज्वेलरी, कास्मेटिक, बर्तन, स्टेशनरी, कापी किताब की दुकान पर सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहेंगी.

सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, पेंट्स, सेनटेरी, साइकिल, चश्मा, जूता-चप्पल, आटोमोबाइल, टायर-ट्यूब, फर्नीचर , बैग की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी.साथ ही साप्ताहिक बंदी शनिवार को होगी जो अनिवार्य है.

आदेश में कहा गया है कि केमिस्ट शाप, किराना/ ग्रेड/दूध की दूकाने, पी०डी०एस० शाप, प्रिन्टिग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेन्सी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्र के उपकरण, खाद-बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल मरम्मत की दुकाने, टेलर, प्लंबर की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से रात 09.00 बजे के मध्य ही खुलेगी. कहा गया है कि उल्लिखित बस्तुओं के थोक के गोदामों को प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से रात 09.00 बजे के मध्य खोलने की अनुमति रहेगी.

Lockdown 5: बस्ती में रेस्तरां खुलेंगे?

साथ ही मछली, मीट की दुकाने, चाय, की दुकाने, चाट, पकौडी की दुकान, चाइनीज फूड/दक्षिण भारतीय फूड/पंजाबी फूड के स्टाल, होटल, रेस्टोरेन्ट पूर्णतः बन्द रहेगें (ढाबों को खोलने की अनुमति रहेगी).बस्ती में Lockdown 5 के दौरान  मिठाई की दूकानों को प्रतिदिन (साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर) इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी की दुकान पर कोई व्यक्ति बैठ कर नहीं खायेगा तथा बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क/फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन किया जायेगा. पान, बीडी, सिगरेट, पान मसाला की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगी.

Lockdown 5  के लिए DM Basti ने आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स प्रतिबन्धित रहेगा (किन्तु आवश्यक वस्तुए जैसे खाद्य पदार्थ, दवा, सब्जी, फल, किराने की वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा सकेगी.) कहा गया है कि नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है. इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती की स्पष्ट अभियुक्ति के पश्चात उस पर जिला मजिस्ट्रेट भर्ती द्वारा निर्णय लिया जायेगा. उक्त समस्त कार्यवाही अधिकतम 72 घण्टे में सम्पादित की जायेगी.

Lockdown 5: 30 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश

आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस विभाग के कर्मियों, कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम में लगे अन्य विभागीय कर्मियों को जनपद में 24 घंटे सातों घंटे आवागमन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ रहेगी कि उनके द्वारा कोविड-19 के सभी सुसंगत प्रोटोकाल का अनुपालन किया जायेगा.

डीएम ने आदेश में कहा गया है कि यह आदेश जनपद बस्ती के सम्पूर्ण क्षेत्र में 30.06.2020 तक प्रभावी रहेगा. आदेश में वर्णित प्राविधानों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा. जिलाधिकारी बस्ती ने कहा कि यदि डीएम बस्ती द्वारा सीआरपीसी 144 आदेश द्वारा निषिद्ध नहीं किया जा रहा है तो जिले में यूपी सरकार द्वारा अनुमत गतिविधियों की भी अनुमति है.

यह भी पढ़ें: मृतकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बस्ती में 2 नये कंटेनमेंट जोन

On

About The Author

Bhartiya Basti Picture

भारतीय बस्ती, बस्ती और अयोध्या से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है. इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय बस्ती के संवाददाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर की गई है