बस्ती में इन दुकानों पर नहीं लागू होगी शनिवार की बंदी, डीएम ने जारी किया आदेश

बस्ती में इन दुकानों पर नहीं लागू होगी शनिवार की बंदी, डीएम ने जारी किया आदेश
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 बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown In Basti Uttar Pradesh) के दौरान खोली जा सकने वाली दुकानों के संबंध में जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष निरंजन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. डीएम ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक खोली जा सकती हैं.

23 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में दुकान, गोदाम, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति के साथ (आवश्यक दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बंदी अनिवार्य कर दी गई है जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. डीएम ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं फल, सब्जी, ब्रेड, दूध, केमिस्ट, किराना, पीडीएस, गैस एजेंसी. पेट्रोल पंप और पशुआहार की दुकानें डीएम ने कहा कि इन दुकानों पर शनिवार को अनिवार्य साप्ताहिक बंदी लागू नहीं होगी.

बता दें 19 मई को बस्ती प्रशासन ने जिले में IPC की धारा 144 और NDMA Act 2005 के तहत जिलाधिकारी बस्ती ने पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी जो 31 मई 2020 तक प्रभावी रहेगी. एक आदेश में डीएम बस्ती ने कहा है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक कोई भी व्यक्ति , वाहन इत्यादि का आवागमन नहीं होगा. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम समेत अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं.

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23 मई को जारी आदेश

क्या था दुकानों के रोस्टर में

इसके साथ ही दुकानों को खोलने का भी रोस्टर जारी किया गया था. इसके अनुसार रविवार, मंगलवार व गुरुवार को गारमेंट, ज्वेलरी, कपड़ा, कास्मेटिक, बर्तन, स्टेशनरी कॉपी किताब की दुकानें खुल सकेंगी. इन दिनों में इनकी समयावधि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगी. वहीं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्ड वेयर, मोबाइल शॉप, सेनेटरी, पेंट, साइकिल, चश्मा, जूता चप्पल, ऑटोमोबाइल, टायर ट्यूब, फर्नीचर और बैग की दुकान सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार को खुलेंगी. डीएम ने आदेश में कहा है कि शनिवार को अनिवार्य साप्ताहिक बंदी होगी.

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लोगों द्वारा यह मान लिया गया कि शनिवार को हर दुकान बंद रहेगी ऐसे में डीएम ने शनिवार 23 मई को उक्त को यह आदेश जारी किया.

19 मई के आदेश में कहा गया था कि केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड, दूध, की दुकाने, पीडीएस ,प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण की दुकानें, खाद बीज, पशु आहार, साइकिल, मोटर साइकिल के मरम्मत की दुकानें, टेलर, प्लंबर, की दुकानें हर दिन सुबह सात बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. इन सभी के गोदामों को खोलने की अनुमित भी हर दिन होगी जिसकी समयावधि सुबह 7 से शाम सात बजे तक होगी. डीएम ने कहा है बारात घर खुले रहेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

कहा गया था कि  साथ ही मछली मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. साथ ही ब्यूटी पार्लर, सैलून की दुकान भी बंद रहेगी. वही पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें भी नहीं खुलेंगी. जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी लगाई जा सकेगी.

आदेश में कहा गया था कि सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, जिम, स्टेडियम, मीट, सैलून, पान मसाला, रेस्टोरेंट, चाय की दुकाने बंद रहेंगी. दुपहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति या दूसरे को महिला होने पर चलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उसे भी मास्क और हेलमेट लगाना होगा. चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे, उनके साथ यदि छोटे बच्चे हैं तो दो बच्चों के लिए अनुमति दी गयी है.

डीएम ने कहा था कि पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं दस वर्ष से छोटे बच्चों को घरों में ही रहना होगा . ये अति आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक कारणों से ही निकल सकेंगे . जिलाधिकारी ने लॉकडाउन , धारा 144 व निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन किये जाने की अपेक्षा करते हुए कहा है सभी नियम कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए ही बनाए गये हैं. सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए .

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