बस्ती में ढाबे समेत यह दुकानें खोलने की मिली परमिशन, डीएम ने जारी किया यह आदेश
बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है. जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि डीएम ने आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में ल़ॉकडाउन के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है जिसके तहत 4 मई 2020 से जनपद में कुछ गतविधियों को सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है. फिलहाल अलग राज्य, जिलों से कामगार और प्रवासी अपने घरों को वापस आ रहे हैं जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी आवागमन बढ़ गया है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित निम्न दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश पारित किया जा रहा है.
डीएम ने कहा है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ने की वजह से जनहित को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल एंव इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, (निषेध क्षेत्र) को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोलने की अनुमित दी गई है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है.
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यह भी पढ़ें: बस्ती में लक्ष्मण निषाद हत्याकांड पर सपा का बड़ा कदम, महेंद्र नाथ यादव ने परिवार को दी 1 लाख की सहायताआदेश में डीएम बस्ती ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे व खानपान की छोटी-छोटी दुकानों (निषेध क्षेत्र को छोड़कर) खोलने की अनुमति दी जा रही है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करते हुए ढाबे और छोटी दुकानों खोलने की अनुमति दी जा रही है. हालांकि रेस्तरां और होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे
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बस्ती में ढाबे समेत यह दुकानें खोलने की मिली परमिशन, डीएम ने जारी किया यह आदेश
बस्ती. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है. जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि डीएम ने आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में ल़ॉकडाउन के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है जिसके तहत 4 मई 2020 से जनपद में कुछ गतविधियों को सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है. फिलहाल अलग राज्य, जिलों से कामगार और प्रवासी अपने घरों को वापस आ रहे हैं जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी आवागमन बढ़ गया है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित निम्न दुकानों को सशर्त खोलने का आदेश पारित किया जा रहा है.
डीएम ने कहा है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ने की वजह से जनहित को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल एंव इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, (निषेध क्षेत्र) को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोलने की अनुमित दी गई है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता बरकरार रखी गई है.

आदेश में डीएम बस्ती ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे व खानपान की छोटी-छोटी दुकानों (निषेध क्षेत्र को छोड़कर) खोलने की अनुमति दी जा रही है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करते हुए ढाबे और छोटी दुकानों खोलने की अनुमति दी जा रही है. हालांकि रेस्तरां और होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे
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