बस्ती में पंचायत चुनाव के दौरान डारीडीहा में बूथ लूटने वाले दो लोगों समेत 3 पर लगा NSA
Basti Panchayat Chunav: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट संख्या 65/1980 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत लगाई गई रासुका
बस्ती. जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने 03 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही किया है. इस संबंध में उन्होंने बताया कि इसमें से 02 लोग डारीडीहा में मतपेटिका लूटने तथा 01 व्यक्ति हत्या के आरोप में जेल में बन्द है. उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान के दिन डारीडीहा में मतपेटिका लूटने वाले शत्रुघ्न एवं गुंजन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट संख्या 65/1980 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत रासुका के तहत जेल में निरुद्ध किया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ग्राम धौराहरा नगर थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय संदीप निषाद को दुष्कर्म का प्रयास करने तथा इसमें असफल होने पर गला घोट कर हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में निरुद्ध किया है.
उन्होंने बताया कि धौरहरा थाना नगर निवासी संदीप निषाद उम्र 24 वर्ष पुत्र चतुर निषाद ने 20 मार्च को सुबह लगभग 8.30 बजे इसी गांव के निवासी हरिवंश निषाद की पुत्री के साथ दुराचार करने का प्रयास किया. बहादुर लड़की के प्रतिरोध के कारण सफल न होने पर उसने उसका गला घोट दिया, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई. इस घटना की खबर फैलने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई. गांव के लोग अपने-अपने घर की महिलाओं एवं बच्चियों को घर में ही रखने के लिए मजबूर हो गए. अभियुक्त संदीप निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है परन्तु आम जनमानस में यह धारणा है कि जमानत पर छूट के आने के बाद वह कोई भी दुस्साहसिक कृत्य कर सकता है. आमजन की सामान्य अपेक्षा यह है कि इस प्रकार के अभियुक्त को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए. इस को ध्यान में रखते हुए संदीप निषाद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट संख्या 65/1980 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत रासुका के अंतर्गत जेल में ही रखे जाने का आदेश दिया है.