शिक्षक की नियम विरूद्ध नियुक्ति मामले में डीएम ने बीएसए को दिया कार्रवाई का निर्देश
बस्ती . हर्रैया तहसील क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रेवरादास में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत उदय प्रताप सिंह की नियम विरूद्ध नियुक्ति मामले में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय.
ज्ञात रहे कि परिषदीय शिक्षक उदय प्रताप सिंह की नियुक्ति मामले में हर्रैया तहसील क्षेत्र के खम्हरिया सुजात निवासी सुदेश भाष्कर सिंह ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि को पत्र भेजकर त्वरित कार्यवाही का आग्रह किया था. उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद अभी तक उदय प्रताप सिंह के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं किया गया है.
हर्रैया तहसील क्षेत्र के खम्हरिया सुजात निवासी सुदेश भाष्कर सिंह के अनुसार हर्रैया तहसील क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रेवरादास में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत उदय प्रताप सिंह ने शिक्षिका माता के निधन पर मृतक आश्रित नौकरी प्राप्त कर लिया, उनके पिता शिवशंकर सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक है.
विभागीय नियमानुसार यदि माता-पिता दोनों शिक्षक है तो उनके पाल्यों को मृतक आश्रित का लाभ नहीं मिलना चाहिये. इन तथ्यों को छिपाकर उदय प्रताप सिंह सहायक अध्यापक हो गये और वर्तमान में प्रधानाध्यापक है.
इस सम्बन्ध में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है कि उदय प्रताप सिंह की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय. सुदेश भाष्कर सिंह के अनुसार बीएसए ने अभी तक सचिव एवं जिलाधिकारी के पत्र के बावजूद प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत उदय प्रताप सिंह के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया है. उन्होने उच्चाधिकारियों और बीएसए से आग्रह किया है कि प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निर्णय लिये जाय और नियम विरूद्ध ढंग से नियुक्ति हासिल करने वाले उदय प्रताप सिंह के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय.