यूपी में पान मसाला और तंबाकू बेचने वालों के लिए बड़ी खबर, खाने वाले होंगे परेशान, आदेश कल से लागू
Pan Masala & Tobacco Sell News

Pan Masala & Tobacco News: उत्तर प्रदेश में 1 जून 2024 से पान मसाला और तंबाकू बेचने और खाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं. अब दुकानदार पान मसाला और तंबाकू दोनों एक साथ नहीं बेच सकते. वहीं खाने वालों को भी दोनों सामान अलग-अलग जगह से खरीदना होगा. अगर कोई दुकानदार ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. योगी सरकार में यह जानकारी एक अधिसूचना में दी है.
विभागीय अधिसूचना के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया है, जिसके क्रम में ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकूयुक्त पान-मसाला/गुटखा के विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर दिनांक 01.04.2013 से प्रतिबन्ध लगाया गया है. उक्त विनियम 2:3.4 से तम्बाकू का प्रभावी अपमिश्रक होना सिद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है मामला
अधिसूचना के अनुसार संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम अथवा किसी अन्य ब्राण्डनेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है. विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं सर्वोच्च न्यायलय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो रहा है.
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अधिसूचना में कहा गया है कि कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण / पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.06.2024 से प्रतिबन्धित किया जाता है.