Indian Railway Update: टिकट कैंसिल करने पर बदले नियम, अब मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये रिफंड
IRCTC Ticket Cancellation Rules 2026
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों को लेकर अहम जानकारी दी है. अब टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटेगा और कब तक रिफंड मिलेगा, इसे लेकर नए नियम बताए गए है. साथ ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है.
कैंसिलेशन पर कितना कटेगा पैसा
रेलवे के अनुसार अगर यात्री ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क ही काटा जाएगा. इसमें AC फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये, AC सेकेंड के लिए 200 रुपये, AC थर्ड और चेयर कार के लिए 180 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये तय किया गया है. वहीं अगर टिकट 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है तो कुल किराये का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा.
अगर कोई यात्री 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे 50 प्रतिशत किराया गंवाना पड़ेगा. वहीं ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा होने पर टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा.
बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम
रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह सुविधा सीमित समय तक ही मिलती थी, लेकिन अब इसे और आसान कर दिया गया है. यह नियम खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां एक ही शहर में कई स्टेशन होते हैं.
Indian Railway Update: टिकट कैंसिल करने पर बदले नियम, अब मिलेंगे सिर्फ इतने रुपये रिफंड
IRCTC Ticket Cancellation Rules 2026
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों को लेकर अहम जानकारी दी है. अब टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटेगा और कब तक रिफंड मिलेगा, इसे लेकर नए नियम बताए गए है. साथ ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है.
कैंसिलेशन पर कितना कटेगा पैसा
रेलवे के अनुसार अगर यात्री ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क ही काटा जाएगा. इसमें AC फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये, AC सेकेंड के लिए 200 रुपये, AC थर्ड और चेयर कार के लिए 180 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये तय किया गया है. वहीं अगर टिकट 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है तो कुल किराये का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा.
अगर कोई यात्री 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे 50 प्रतिशत किराया गंवाना पड़ेगा. वहीं ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा होने पर टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा.
बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम
रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह सुविधा सीमित समय तक ही मिलती थी, लेकिन अब इसे और आसान कर दिया गया है. यह नियम खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां एक ही शहर में कई स्टेशन होते हैं.
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शोभित पांडेय एक समर्पित और अनुभवशील पत्रकार हैं, जो बीते वर्षों से डिजिटल मीडिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। खबरों की समझ, तथ्यों की सटीक जांच और प्रभावशाली प्रेज़ेंटेशन उनकी विशेष पहचान है। उन्होंने न्यूज़ राइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में खुद को दक्ष साबित किया है। ग्रामीण मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय घटनाओं तक, हर खबर को ज़मीनी नजरिए से देखने और उसे निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करने में उनकी विशेष रुचि और क्षमता है।