नागरिक सुरक्षा संगठन का जिले में गठन हेतु स्वीकृति

उन्होंने बताया कि वार्डेन की सेवा में नियुक्ति हेतु शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, तथा उसका अपना टेलीफोन एंव वाहन होना चाहिए. उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल होना चाहिए. शासकीय कार्मिक भी नागरिक सुरक्षा में अपने विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर कोर में भर्ती हो सकता है. भर्ती से पहले उक्त सदस्य का पुलिस वेरीफिकेशन/एलआईयू जॉच/स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा संगठन में अपनी सेवा देने के लिए आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट में न्याय सहायक से प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में चीफ वार्डेन तथा सेक्टर वार्डेन होते है. यह सेवा जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करती है. इस सेवा के सदस्य किसी भी आकस्मिकता एंव आपदा के समय प्रशासन को राहत एंव बचाव के लिए निःस्वार्थ सेवा देते है.
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